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Bank news : बैंक सिस्टम की लेट-लतीफी से हैं परेशान, तो यहां करें शिकायत

आप बैंक जाते हैं, अपना जरूरी काम निपटाने के लिए. लेकिन बैंक अधिकारियों की लेट-लटीफी और टाल मटोल के चलते आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, उन अधिकारियों की शिकायत कहां करनी चाहिए, जैसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत ने बात की बैंकिंग मामलों के जानकार और एसबीआई के पूर्व मैनेजर वी. के सिन्हा से. पढे़ं पूरी खबर...

Bank news
बैंक सिस्टम के खिलाफ शिकायत
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Published : Aug 4, 2023, 4:39 PM IST

नई दिल्ली: बैंक एक ऐसी जगह है, जहां ज्यादातर लोग जाते हैं. चाहे वह नौकरी करने वाला एंप्लॉई हो या फिर किसी कंपनी का मालिक ही क्यों न हो. सभी लोग पैसा जमा करने, निकालने या अकाउंट खुलवाने और लोन लेने के लिए बैंक जाते ही हैं. ऐसे में अमूमन लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें बैंक में ज्यादा समय लग जाता है. बैंक कर्मचारी उनका काम करने में टाल-मटोल करते हैं. एक काम को करने के लिए उन्हें बार-बार बैंक जाना पड़ता है. ऐसे में बैंक अधिकारियों की इस लेट-लतीफी का क्या करें? उनकी शिकायत कहां करें? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत ने बात की बैंकिंग मामलों के जानकार और एसबीआई के पूर्व मैनेजर वी. के सिन्हा से...आइए जानते हैं उन्होंने क्या समाधान बताये..

वी के सिन्हा ने बताया कि अगर बैंक कर्मचारी आपको लंच ब्रेक के नाम पर घंटों इंतजार करवाते हैं. आपका काम करने में टाल-मटोल करते हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं. काम करने में टाल-मटोल करने का मतलब समझाते हुए सिन्हा ने बताया- मान लीजिए आपको चेकबुक चाहिए. इसके लिए आपने बैंक में अप्लाई किया और इसकी रिसीविंग ले ली. बैंक ने कहा कि आपका काम एक दिन में हो जाएगा. लेकिन काम नहीं हुआ. तो आप इस बात की ऑनलाइन या ऑफलाइन (लिखित) शिकायत कर सकते हैं.

bank complaint
बैंक में ग्राहको की भीड़ (कान्सेप्ट इमेज)

बैंक के CMS यानी Complaint Management System में ऑनलाइन कंप्लेंट करने की सुविधा है. इसमें आप अपना काम और काम से जुड़ी हुई समस्या बताएंगे. जिस पर बैंक 24-36 घंटों के अंदर जरूरी एक्शन लेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. अगर आप बैंक द्वारा किए गए समाधान से खुश नहीं है तो आप अपनी कंप्लेंट को रिओपन भी करवा सकते हैं.

आप अपनी समस्या के बेहतर निदान के लिए बैंक के हायर ऑथिरिटी के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं. Mail के माध्यम से आप बैंक के रिजनल मैनेजर या नोडल ऑफिसर को अपनी समस्या (बैंक आपके किस काम को संज्ञान में नहीं ले रहा है) बताएं. अगर मैनेजर आपकी कंप्लेंट पर एक्शन नहीं लेता है तो आप DGM को मेल कर सकते हैं. यहां भी काम नहीं बना तो आप CGM को कम्पलेंट करें. और अगर वहां भी बात नहीं बन रही है तो आप बैंक के चेयरमैन के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं.

bank complaint
बैंक कंप्लेंट करने के लिए क्या हैं आरबीआई के नियम

समस्या के निदान के लिए बैंक ग्राहक आरबीआई के तहत क्या कुछ कर सकते हैं? कैसी समस्या होने पर ग्राहक को आरबीआई के पास जाना चाहिए और किस समस्या के निदान के लिए बैंक सही है. इस पर वी.के सिन्हा ने कहा कि RBI के पास कब जाना चाहिए यह उसकी समस्या यानी नेचर ऑफ कंप्लेट पर निर्भर करता है. मान लीजिए आपको नया चेकबुक चाहिए. लेकिन बैंक लंबे समय से चेकबुक नहीं दे रहा है. तो आप इसकी शिकायत बैंक में लोअर टू हायर ऑथिरिटी तक कर सकते हैं.

लेकिन ग्राहक ने चेक इश्यु नहीं किया और उसके अकाउंट से पैसे निकल गए. इसकी शिकायत ग्राहक ने बैंक में की, लेकिन वह इस पर एक्शन नहीं लेता है. ऐसे में ग्राहक RBI की ओर रुख कर सकते हैं. आरबीआई की वेबसाइट https://cms.rbi.org.in. के जरिए ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं. इसके बाद ग्राहक की समस्या पर बैंकिंग लोकपाल एक्शन लेंगे, जो आरबीआई के नियमों के अधीन काम करते हैं. ग्राहक बैंक में शिकायत करने के एक महीने के बाद कार्रवाई ना होने की स्थिति में ही RBI के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ग्राहक को इसमें इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कंप्लेंट न करें, बल्कि बैंक सिस्टम के खिलाफ कंप्लेट करना चाहिए.

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वी के सिन्हा ने बताया कि अगर बैंक कर्मचारी आपको लंच ब्रेक के नाम पर घंटों इंतजार करवाते हैं. आपका काम करने में टाल-मटोल करते हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं. काम करने में टाल-मटोल करने का मतलब समझाते हुए सिन्हा ने बताया- मान लीजिए आपको चेकबुक चाहिए. इसके लिए आपने बैंक में अप्लाई किया और इसकी रिसीविंग ले ली. बैंक ने कहा कि आपका काम एक दिन में हो जाएगा. लेकिन काम नहीं हुआ. तो आप इस बात की ऑनलाइन या ऑफलाइन (लिखित) शिकायत कर सकते हैं.

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बैंक में ग्राहको की भीड़ (कान्सेप्ट इमेज)

बैंक के CMS यानी Complaint Management System में ऑनलाइन कंप्लेंट करने की सुविधा है. इसमें आप अपना काम और काम से जुड़ी हुई समस्या बताएंगे. जिस पर बैंक 24-36 घंटों के अंदर जरूरी एक्शन लेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. अगर आप बैंक द्वारा किए गए समाधान से खुश नहीं है तो आप अपनी कंप्लेंट को रिओपन भी करवा सकते हैं.

आप अपनी समस्या के बेहतर निदान के लिए बैंक के हायर ऑथिरिटी के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं. Mail के माध्यम से आप बैंक के रिजनल मैनेजर या नोडल ऑफिसर को अपनी समस्या (बैंक आपके किस काम को संज्ञान में नहीं ले रहा है) बताएं. अगर मैनेजर आपकी कंप्लेंट पर एक्शन नहीं लेता है तो आप DGM को मेल कर सकते हैं. यहां भी काम नहीं बना तो आप CGM को कम्पलेंट करें. और अगर वहां भी बात नहीं बन रही है तो आप बैंक के चेयरमैन के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं.

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बैंक कंप्लेंट करने के लिए क्या हैं आरबीआई के नियम

समस्या के निदान के लिए बैंक ग्राहक आरबीआई के तहत क्या कुछ कर सकते हैं? कैसी समस्या होने पर ग्राहक को आरबीआई के पास जाना चाहिए और किस समस्या के निदान के लिए बैंक सही है. इस पर वी.के सिन्हा ने कहा कि RBI के पास कब जाना चाहिए यह उसकी समस्या यानी नेचर ऑफ कंप्लेट पर निर्भर करता है. मान लीजिए आपको नया चेकबुक चाहिए. लेकिन बैंक लंबे समय से चेकबुक नहीं दे रहा है. तो आप इसकी शिकायत बैंक में लोअर टू हायर ऑथिरिटी तक कर सकते हैं.

लेकिन ग्राहक ने चेक इश्यु नहीं किया और उसके अकाउंट से पैसे निकल गए. इसकी शिकायत ग्राहक ने बैंक में की, लेकिन वह इस पर एक्शन नहीं लेता है. ऐसे में ग्राहक RBI की ओर रुख कर सकते हैं. आरबीआई की वेबसाइट https://cms.rbi.org.in. के जरिए ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं. इसके बाद ग्राहक की समस्या पर बैंकिंग लोकपाल एक्शन लेंगे, जो आरबीआई के नियमों के अधीन काम करते हैं. ग्राहक बैंक में शिकायत करने के एक महीने के बाद कार्रवाई ना होने की स्थिति में ही RBI के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ग्राहक को इसमें इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कंप्लेंट न करें, बल्कि बैंक सिस्टम के खिलाफ कंप्लेट करना चाहिए.

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