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Go First की उड़ान 26 मई तक बंद, जानें सेवा कब होगी बहाल और केसै मिलेगा रिफंड

Go First की ताजा अपडेट के अनुसार एयरलाइन ने 26 मई तक अपनी सभी उड़ाने कैंसिल कर दी है. लेकिन कंपनी जल्द ही अपनी उड़ान सेवा बहाल करने के संकेत दे रही है. कैंसिल फ्लाइट्स का रिफंड कहां और कैसे मिलेगा, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

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गो फर्स्ट
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Published : May 18, 2023, 2:36 PM IST

नई दिल्ली : एविएशन सेक्टर की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने अपनी सभी उड़ानें 26 मई तक के लिए रद्द कर दी हैं. हालांकि कंपनी ने उम्मीद जताई है कि वह जल्द ही अपनी बुकिंग फिर से बहाल करेगी. दिवाला समाधान से गुजर रही Go First कंपनी ने 3 मई से अपनी उड़ानों का संचालन निलंबित कर रखा है. विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कंपनी को अगले आदेश तक बुकिंग रोकने का निर्देश दिया है.

एयरलाइन का फ्यूचर प्लान
कंपनी ने कहा 'जल्द ही बुक की गई टिकट का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा. जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी ने तत्काल समाधान और परिचालन की बहाली के लिए आवेदन दायर किया है. हम जल्दी ही बुकिंग बहाल करने में सक्षम होंगे.' कंपनी खुद को पटरी पर लाने के लिए जल्द ही उड़ान भरने की कोशिश कर रही है. जिसके लिए एयरलाइन 19 मई से अपने पायलेटों की ट्रेनिंग सेशन शुरू करेगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उड़ान संचालन में अंतराल के कारण कंपनी ने ऑनलाइन ग्राउंड रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत करने का फैसला किया है.

गो फर्स्ट की 27 मई से सर्विस सेवा शुरू करने की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गो फर्स्ट एयरलाइन की 27 मई से फिर से उड़ान सेवा बहाल किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक गो फर्स्ट कुल 20 एयरक्राफ्ट के साथ दोबारा अपनी उड़ान सेवी शुरू करेगी. जिसमें सबसे ज्यादा फ्लाइटें दिल्ली और मुबंई से उड़ान भरेंगी. आपको बता दें कि दिवाला याचिका देने से पहले गो फर्स्ट कुल 27 छोटे एयरक्राफ्ट का संचालन करती थीं. हालांकि एयरलाइन द्वारा 3 मई से फ्लाइट्स कैंसिंल का सिलसिला 26 मई तक जारी है.

रिफंड पाने के लिए यहां करें क्लेम
गो फर्स्ट ने फ्लाइट्स कैंसिल किए जाने पर यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है. इसके साथ ही एयरलाइन ने कैंसिल टिकट का रिफंड देने के लिए एक नई वेबसाइट बनाई है. जिसका नाम है gofirstclaims.in/claims. पैसेंजर्स रिफंड पाने के लिए इस वेबसाइट पर विजिट करें. जहां, आपको अपने रिफंड से संबंधित एक फार्म जमा करना होगा. इसके बाद आपको आपके रिफंड की राशि मिल जाएगी.

पढ़ें : Go First News : NCLT के गो फर्स्ट की दिवाला याचिका को अनुमति के फैसले के खिलाफ SMBC की अपील, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली : एविएशन सेक्टर की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने अपनी सभी उड़ानें 26 मई तक के लिए रद्द कर दी हैं. हालांकि कंपनी ने उम्मीद जताई है कि वह जल्द ही अपनी बुकिंग फिर से बहाल करेगी. दिवाला समाधान से गुजर रही Go First कंपनी ने 3 मई से अपनी उड़ानों का संचालन निलंबित कर रखा है. विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कंपनी को अगले आदेश तक बुकिंग रोकने का निर्देश दिया है.

एयरलाइन का फ्यूचर प्लान
कंपनी ने कहा 'जल्द ही बुक की गई टिकट का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा. जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी ने तत्काल समाधान और परिचालन की बहाली के लिए आवेदन दायर किया है. हम जल्दी ही बुकिंग बहाल करने में सक्षम होंगे.' कंपनी खुद को पटरी पर लाने के लिए जल्द ही उड़ान भरने की कोशिश कर रही है. जिसके लिए एयरलाइन 19 मई से अपने पायलेटों की ट्रेनिंग सेशन शुरू करेगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उड़ान संचालन में अंतराल के कारण कंपनी ने ऑनलाइन ग्राउंड रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत करने का फैसला किया है.

गो फर्स्ट की 27 मई से सर्विस सेवा शुरू करने की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गो फर्स्ट एयरलाइन की 27 मई से फिर से उड़ान सेवा बहाल किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक गो फर्स्ट कुल 20 एयरक्राफ्ट के साथ दोबारा अपनी उड़ान सेवी शुरू करेगी. जिसमें सबसे ज्यादा फ्लाइटें दिल्ली और मुबंई से उड़ान भरेंगी. आपको बता दें कि दिवाला याचिका देने से पहले गो फर्स्ट कुल 27 छोटे एयरक्राफ्ट का संचालन करती थीं. हालांकि एयरलाइन द्वारा 3 मई से फ्लाइट्स कैंसिंल का सिलसिला 26 मई तक जारी है.

रिफंड पाने के लिए यहां करें क्लेम
गो फर्स्ट ने फ्लाइट्स कैंसिल किए जाने पर यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है. इसके साथ ही एयरलाइन ने कैंसिल टिकट का रिफंड देने के लिए एक नई वेबसाइट बनाई है. जिसका नाम है gofirstclaims.in/claims. पैसेंजर्स रिफंड पाने के लिए इस वेबसाइट पर विजिट करें. जहां, आपको अपने रिफंड से संबंधित एक फार्म जमा करना होगा. इसके बाद आपको आपके रिफंड की राशि मिल जाएगी.

पढ़ें : Go First News : NCLT के गो फर्स्ट की दिवाला याचिका को अनुमति के फैसले के खिलाफ SMBC की अपील, जानें पूरा मामला

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