नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने शेयर बाजार धोखाधड़ी से संबंधित एक पीएमएलए मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपियों ने अपराध की आय के रूप में 200 करोड़ रुपये कमाए. ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपियों की पहचान सिक्योरक्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एसटीएल) के प्रमोटर और अध्यक्ष सुरेश वेंकटचारी, आर.एस. रमानी, प्रमोटर और सिक्योरक्लाउड के पूर्व सीएफओ, अनुपम गुप्ता, प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के प्रमोटर और प्रबंध निदेशक, हेमल मेहता और एक शेयर ब्रोकर रोहित अरोड़ा के रूप में हुई है.
उन्हें 24 मार्च को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था. सीसीबी, चेन्नई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार कुछ शेयर ब्रोकर्स और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों ने वेंकटचारी को ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी रखे गए शेयरों को बेचकर धोखा दिया था. शिकायतकर्ता ने कहा कि ऋण देने वाले शेयर ब्रोकरों ने डिलीवरी निर्देश पर्ची पर जाली हस्ताक्षर किए और शेयरों को ऑफ-मार्केट में बेच दिया.
ऐसे किया धोखा : अधिकारी ने कहा, 'पीएमएलए जांच से पता चला है कि इन शेयर ब्रोकरेज और वित्तीय सेवा कंपनियों के निदेशकों और लाभकारी मालिकों ने ऑफ-मार्केट में 160 करोड़ रुपये के शेयरों को स्थानांतरित कर दिया है और बाद में उन्हें बेच दिया है. जांच से यह भी पता चला है कि वेंकटाचारी और रमानी कंपनी के बही-खातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके, कंपनी के धन को एसटीएल के सीएफओ और सीईओ की हिस्सेदारी वाली कंपनियों की असंबद्ध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए डायवर्ट करके आम जनता को धोखा देने की बड़ी साजिश में शामिल हैं. रमानी ने खुले बाजार में 110 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए और वेंकटचारी ने शेयर दलालों से 40 करोड़ रुपये का कर्ज लिया.'
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इनसाइडर ट्रेडिंग में थे दो लोग शामिल : ईडी ने कहा कि गुप्ता और मेहता आपराधिक साजिश का हिस्सा थे और इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधि में लिप्त थे. उन्होंने 8 हजार माइल्स (अब सिक्योरक्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) के शेयर मूल्य में हेरफेर करने की कोशिश की. गुप्ता ने वेंकटचारी के शेयर बेचे और उन्हें 14 करोड़ रुपये प्रदान किए, 8 हजार माइल्स शेयरों की अवैध ट्रेडिंग गतिविधि में प्रवेश किया और अंतत: शेयर आम जनता को दे दिए. वेंकटचारी के लिए यह काम करने के एवज में मेहता को शेयरों के रूप में पैसा दिया गया था.
अधिकारी ने कहा कि अरोड़ा ने यह जानते हुए भी कि यह एक अवैध गतिविधि है, इन सभी लेन-देन में मदद की. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों ने 200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. आरोपियों को पीएमएलए, चेन्नई के लिए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
(आईएएनएस)