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Indigo News : इंडिगो के दो पायलट का लाइसेंस डीजीसीए ने किया सस्पेंड, जानें क्या है मामला

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के दो पायलट के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. यह निलंबन 15 जून को हुई एक घटना के मामले में हुआ है. क्या है मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jul 26, 2023, 4:15 PM IST

नई दिल्ली : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सुरक्षा नियमों और मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के उल्लंघन मामले में इंडिगो के दो पायलट के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. यह मामला पिछले महीने अहमदाबाद हवाईअड्डे पर विमान के उतरते समय का है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उड़ान के प्रभारी पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए जबकि सह-पायलट का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है.

बेंगलुरु से 15 जून को अहमदाबाद जा रहे इंडिगो के विमान के उतरते समय उसका पिछला हिस्सा जमीन से छू गया था, जिसके बाद डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी थी. इसके अलावा जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को उड़ान की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया था.

डीजीसीए अधिकारी ने बुधवार को कहा-
'अहमदाबाद में 15 जून को उतरते समय एयरबस 321 का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया था. डीजीसीए ने अपनी जांच में पाया कि चालक दल ने एसओपी का उल्लंघन करते हुए विमान उतारा.'

उन्होंने कहा कि इसके बाद दोनों पायलट को कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया था.

अधिकारी ने कहा-
'पायलटों के जवाब सुनने और अन्य तथ्यों की जांच करने के बाद संबंधित नियमों और एसओपी का उल्लंघन करने के आरोप में प्रभारी चालक का लाइसेंस तीन महीने के लिए और सह-पायलट का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है.'

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(भाषा)

नई दिल्ली : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सुरक्षा नियमों और मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के उल्लंघन मामले में इंडिगो के दो पायलट के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. यह मामला पिछले महीने अहमदाबाद हवाईअड्डे पर विमान के उतरते समय का है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उड़ान के प्रभारी पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए जबकि सह-पायलट का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है.

बेंगलुरु से 15 जून को अहमदाबाद जा रहे इंडिगो के विमान के उतरते समय उसका पिछला हिस्सा जमीन से छू गया था, जिसके बाद डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी थी. इसके अलावा जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को उड़ान की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया था.

डीजीसीए अधिकारी ने बुधवार को कहा-
'अहमदाबाद में 15 जून को उतरते समय एयरबस 321 का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया था. डीजीसीए ने अपनी जांच में पाया कि चालक दल ने एसओपी का उल्लंघन करते हुए विमान उतारा.'

उन्होंने कहा कि इसके बाद दोनों पायलट को कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया था.

अधिकारी ने कहा-
'पायलटों के जवाब सुनने और अन्य तथ्यों की जांच करने के बाद संबंधित नियमों और एसओपी का उल्लंघन करने के आरोप में प्रभारी चालक का लाइसेंस तीन महीने के लिए और सह-पायलट का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है.'

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(भाषा)

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