नई दिल्ली : नोटबंदी और डिजिटल ट्रांजेक्शन के कारण लोगों की आदत में बदलाव आया है. लोग अब कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद कर रहे हैं. डिजिटल ट्रांजेक्शन के कारण ही अब ज्यादातर लोग अपने घरों में कैश रखने की आदत पर अंकुश लगा रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे भी है जो इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए घर में कैश रखते हैं. कहीं आप उनमें से एक तो नहीं, जो घर में कैश रखते है. हालांकि घर में कैश रखना कोई अपराध नहीं है. लेकिन इसके लिए भी इनकम टैक्स के कुछ नियम हैं कि आप घर में कितना कैश रख सकते है. आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें जानकर आप इस मामले में जागरूक बन सकते हैं.
Income Tax Act के अनुसार घर में कैश रखने पर कोई रोक नहीं है. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे की स्थिति में व्यक्ति को इनकम का सोर्स बताना होता है. उस आय से संबंधित सभी दस्तावेज डिपार्टमेंट के ऑफिसर को दिखाना होता है. खासकर तब जब संपत्ति आय से अधिक हो. अगर आपके घर में रखे डाक्यूमेंट्स घर में रखी संपत्ति से मेल नहीं खाते हैं, तो इनकम टैक्स ऑफिसर आप पर जुर्माना लगा सकते हैं. आपके पास से जितना कैश बरामद होगा उस अमाउंट का 137% तक Tax लगाया जा सकता है. इसका मतलब है कि आपके पास जितना कैश रखा है वह तो जाएगा ही उसके ऊपर से 37 फीसदी और आपको जुर्माना भरना पड़ेगा.
कैश रखने को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी लोन या जमा के लिए 20 हजार रुपये या उससे ज्यादा कैश लेने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा रिश्तेदारों से भी एक दिन में लगभग 2 लाख रुपये का कैश अमाउंट नहीं लिया जा सकता है. विदित हो कि ये पेमेंट बैंक के जरिए होनी चाहिए. वहीं 50,000 रुपये या उससे ज्यादा की राशि जमा करने या निकालने पर आपको पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा.
खरीदारी करते समय 2,00,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते है. इसके लिए भी आपको Pan और Aadhar Card दिखाना होगा. इन सब के अलावा एक साल में बैंक खाते में 20 लाख रुपये से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करने पर भी आपको अपना पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा.
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