नई दिल्ली: को-लोकेशन मामले में बाजार नियामक सेबी के आदेश के एक दिन बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने बुधवार को अपना रुख स्पष्ट किया. एनएसई ने कहा कि सेबी के आदेश से एक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 687 करोड़ रुपये के लाभ को ब्याज सहित वापस करने को कहा है. इसके अलावा अगले छह महीने तक कोई भी नया डेरिवेटिव्स उत्पाद पेश करने से रोक लगाई है. ब्याज के साथ भुगतान की जाने वाली कुल राशि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक बैठती है.
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स्टॉक एक्सचेंज ने बयान में कहा, "बृहस्पतिवार से एनएसई में सभी श्रेणियों में पहले की ही तरह सामान्य कारोबार होगा. एक मई यानी बुधवार को मई दिवस की वजह से कारोबार बंद है." एनएसई ने कहा कि सेबी का आदेश स्टॉक एक्सचेंज के रूप में एनएसई के कामकाज को प्रभावित नहीं करेगा.
सेबी ने को-लोकेशन मामले में पांच अलग-अलग आदेश जारी किेए. को-लोकेशन मामले में कुछ इकाइयों को उच्च आवृत्ति वाले कारोबार में तरजीही पहुंच देने का आरोप लगा था. सेबी ने एक्सचेंज के कुछ पूर्व और मौजूदा अधिकारियों समेत कुछ स्टॉक ब्रोकरों पर कार्रवाई की है.