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सेबी ने कॉरपोरेट बांड में विदेशी निवेश सीमा हटाई

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Published : Mar 12, 2019, 11:04 PM IST

सेबी ने हटाई कॉरपोरेट बांड्स पर 20 प्रतिशत तक निवेश की सीमा.

कॉन्सेप्ट इमेज।

नई दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा किसी एक कंपनी के कॉरपोरेट बांड में 20 प्रतिशत तक की निवेश सीमा को हटा दिया है.
सेबी ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा कि इस सीमा को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुरूप हटा लिया गया है. पिछले साल जून में सेबी ने कहा था कि कोई भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक किसी एक कंपनी के कॉरपोरेट बांड पोर्टफोलियो में 20 प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं कर सकता है.
हालांकि, केंद्रीय बैंक ने बाजार से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर फरवरी में इस अंकुश को हटा लिया था. सेबी ने कहा कि रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वह जून, 2018 के अपने सर्कुलर के इन अंकुशों को लगाने वाले प्रावधान हटा रहा है.
(भाषा)
पढ़ें : 5जी, भारत केंद्रित समाधानों पर ओप्पो के हैदराबाद संयंत्र में चल रहा काम

नई दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा किसी एक कंपनी के कॉरपोरेट बांड में 20 प्रतिशत तक की निवेश सीमा को हटा दिया है.
सेबी ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा कि इस सीमा को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुरूप हटा लिया गया है. पिछले साल जून में सेबी ने कहा था कि कोई भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक किसी एक कंपनी के कॉरपोरेट बांड पोर्टफोलियो में 20 प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं कर सकता है.
हालांकि, केंद्रीय बैंक ने बाजार से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर फरवरी में इस अंकुश को हटा लिया था. सेबी ने कहा कि रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वह जून, 2018 के अपने सर्कुलर के इन अंकुशों को लगाने वाले प्रावधान हटा रहा है.
(भाषा)
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नई दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा किसी एक कंपनी के कॉरपोरेट बांड में 20 प्रतिशत तक की निवेश सीमा को हटा दिया है।

सेबी ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा कि इस सीमा को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुरूप हटा लिया गया है। पिछले साल जून में सेबी ने कहा था कि कोई भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक किसी एक कंपनी के कॉरपोरेट बांड पोर्टफोलियो में 20 प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं कर सकता है।

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने बाजार से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर फरवरी में इस अंकुश को हटा लिया था। सेबी ने कहा कि रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वह जून, 2018 के अपने सर्कुलर के इन अंकुशों को लगाने वाले प्रावधान हटा रहा है।

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