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नए मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत अब तक 577 करोड़ रुपये के चालान कटे: सरकार - नितिन गडकरी

एनआईसी (वाहन, सारथी) के डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 38,39,406 ट्रैफिक चालान जारी किए गए थे.

नए मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत अब तक 577 करोड़ रुपये के चालान कटे: सरकार
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Published : Nov 24, 2019, 3:54 PM IST

नई दिल्ली: सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि नए मोटर वाहन कानून के लागू होने के बाद से कुल 577.5 करोड़ रुपये के 38 लाख चालान जारी किए गए हैं.

हालांकि, गडकरी ने लोकसभा को दिए एक जवाब में कहा, "चालान अदालतों में भेजे जा रहे हैं. वास्तविक राजस्व उपलब्ध नहीं है."

उत्तर के अनुसार, "एनआईसी (वाहन, सारथी) के डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 38,39,406 ट्रैफिक चालान जारी किए गए थे."

गडकरी ने कहा कि चालान में कुल 5,77,51,79,895 रुपये शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: निजी अस्पतालों में इलाज कराना सरकारी अस्पतालों से सात गुना महंगा: सरकारी आंकड़े

डेटा चंडीगढ़, पांडिचेरी, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, दादरा और नगर हवेली, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए उपलब्ध है.

तमिलनाडु में सर्वाधिक 14,13,996 चालान हुए, जबकि गोवा में सबसे कम चालान 58 दर्ज किए गए.

सरकार ने हाल ही में कहा कि उसे किसी भी राज्य के पास मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 को लागू नहीं करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

हालांकि, कुछ राज्यों ने अधिनियम के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के अनुसार दंड में कमी की है.

सख्त प्रावधानों और उच्च राशि वाले अधिनियम देश में 1 सितंबर से लागू हो गए.

नई दिल्ली: सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि नए मोटर वाहन कानून के लागू होने के बाद से कुल 577.5 करोड़ रुपये के 38 लाख चालान जारी किए गए हैं.

हालांकि, गडकरी ने लोकसभा को दिए एक जवाब में कहा, "चालान अदालतों में भेजे जा रहे हैं. वास्तविक राजस्व उपलब्ध नहीं है."

उत्तर के अनुसार, "एनआईसी (वाहन, सारथी) के डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 38,39,406 ट्रैफिक चालान जारी किए गए थे."

गडकरी ने कहा कि चालान में कुल 5,77,51,79,895 रुपये शामिल हैं.

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डेटा चंडीगढ़, पांडिचेरी, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, दादरा और नगर हवेली, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए उपलब्ध है.

तमिलनाडु में सर्वाधिक 14,13,996 चालान हुए, जबकि गोवा में सबसे कम चालान 58 दर्ज किए गए.

सरकार ने हाल ही में कहा कि उसे किसी भी राज्य के पास मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 को लागू नहीं करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

हालांकि, कुछ राज्यों ने अधिनियम के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के अनुसार दंड में कमी की है.

सख्त प्रावधानों और उच्च राशि वाले अधिनियम देश में 1 सितंबर से लागू हो गए.

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