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जीएसटी करदाताअें को तीन श्रेणियों में बांटा, जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि भी हुई अलग

अब से पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ और उससे अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिये जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख होगी. इससे करीब 8 लाख नियमित करदाता हर महीने की 20 तारीख को बिना विलम्ब शुल्क के रिटर्न भर सकेंगे.

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Published : Jan 22, 2020, 9:37 PM IST

Updated : Feb 18, 2020, 1:17 AM IST

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जीएसटी करदाताअें को तीन श्रेणियों में बांटा, जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि भी हुई अलग

नई दिल्ली: एक प्रमुख नीतिगत निर्णय के तहत वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जीएसटी भुगतानकर्ताओं को अपने जीएसटीआर 3बी रिटर्न को भरने की अंतिम तिथि को राज्यों और कारोबार के आधार पर तीन अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है. यह जीएसटीएन पोर्टल पर बोझ कम करेगा, जिससे रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पर कम आउटरेज होगा.

मौजूदा तंत्र के तहत, करदाताओं को हर महीने की 10वीं तारीख या उससे पहले जीएसटीआर 1बी रिटर्न को आउटवर्ड सप्लाई (बिक्री) के लिए दाखिल करना होता है और जीएसटीआर 3बी हर महीने की 20 तारीख को या उससे पहले आवक आपूर्ति (खरीदारी) के लिए दाखिल करना होता है.

हालांकि, वित्त मंत्रालय के ताजा कदम से जीएसटी भुगतानकर्ताओं को पिछले वित्त वर्ष में उनके कारोबार के अनुसार तीन अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक को जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम दिन के रूप में एक अलग तारीख होगी.

पुणे स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रीतम महुरे ने कहा, "जीएसटीआर-3बी का चौंका देना निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है और जीएसटी भुगतान करने वालों के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के बोझ को कम करेगा."

पिछले वित्त वर्ष में जिन कारोबार का सालाना कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक था, वे पहली श्रेणी में आएंगे और इन करदाताओं के लिए जीएसटीआर 3 बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि, व्यापार की जगह, हर महीने की 20 वीं तारीख के बावजूद समान रहेगी.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "अब से पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ और उससे अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिये जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख होगी. इससे करीब 8 लाख नियमित करदाता हर महीने की 20 तारीख को बिना विलम्ब शुल्क के रिटर्न भर सकेंगे."

ये भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस परेड में वित्त मंत्रालय की झांकी, वित्तीय समावेश की उपलब्धियां दिखाई जायेंगी

हालांकि, जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि उनके लिए हर महीने की 20 तारीख को ही रहेगी, लेकिन जीएसटीएन पोर्टल के सर्वर को उस दौरान कम बोझ का अनुभव होगा, क्योंकि दो अन्य श्रेणियों में लगभग 95 लाख जीएसटी फाइलर की विस्तारित तारीखें होंगी.

प्रीतम महुरे ने ईटीवी भारत को बताया, "जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख के करीब जीएसटी भुगतानकर्ता लगातार जीएसटीएन पोर्टल के कामकाज की चिंता को उजागर कर रहे थे. इस प्रकार, जीएसटीआर-3बी के चौंका देने वाले निर्णय से उपयोगकर्ताओं के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है."

पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये से कम का वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं को उनके व्यवसाय के स्थान के अनुसार दो उप श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा.

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, केरल, महाराष्ट्र और गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जैसे 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करदाता हर महीने की 22 तारीख तक बिना किसी लेट फीस के जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, लगभग 49 लाख जीएसटी पंजीकृत व्यवसाय इस श्रेणी में आते हैं और इस कदम से उन्हें फायदा होगा क्योंकि 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इन व्यवसायों के पास जीएसटीआर 3 बी दाखिल करने के लिए दो अतिरिक्त दिन होंगे और बिना किसी विलंब शुल्क के आवक आपूर्ति के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा.

तीसरी श्रेणी जिसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 46 लाख जीएसटी भुगतान करने वाले हैं, उनके जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करने के लिए दो और दिन होंगे.

जीएसटी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सात उत्तर पूर्वी राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर से पंजीकृत व्यवसायों , मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय, जिनका टर्नओवर पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये से कम था, अब बिना किसी लेट फीस का भुगतान किए हर महीने की 24 तारीख तक अपना जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी.

कर विशेषज्ञों के अनुसार, कई अन्य देशों में कर रिटर्न दाखिल करने के लिए विभिन्न तारीखों का चलन चल पड़ा है.

"वैश्विक स्तर पर भी, रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर लोड से बचने के लिए, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सहित अधिकांश देशों ने वैट रिटर्न दाखिल करने की वापसी प्रक्रिया को भिन्न कर दिया है."

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में उचित अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी.

बयान के अनुसार मामले पर जीएसटीएन ने इन्फोसिस के साथ चर्चा की. इन्फोसिस इस नेटवर्क का प्रबंधन करती है. कंपनी ने प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये अस्थायी तौर पर उक्त सुझाव दिये.

मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, "स्थायी आधार पर जीएसटीएन फाइलिंग पोर्टल के प्रदर्शन में सुधार के लिए, इन्फोसिस के साथ कई तकनीकी उपायों पर काम किया जा रहा है."

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

नई दिल्ली: एक प्रमुख नीतिगत निर्णय के तहत वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जीएसटी भुगतानकर्ताओं को अपने जीएसटीआर 3बी रिटर्न को भरने की अंतिम तिथि को राज्यों और कारोबार के आधार पर तीन अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है. यह जीएसटीएन पोर्टल पर बोझ कम करेगा, जिससे रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पर कम आउटरेज होगा.

मौजूदा तंत्र के तहत, करदाताओं को हर महीने की 10वीं तारीख या उससे पहले जीएसटीआर 1बी रिटर्न को आउटवर्ड सप्लाई (बिक्री) के लिए दाखिल करना होता है और जीएसटीआर 3बी हर महीने की 20 तारीख को या उससे पहले आवक आपूर्ति (खरीदारी) के लिए दाखिल करना होता है.

हालांकि, वित्त मंत्रालय के ताजा कदम से जीएसटी भुगतानकर्ताओं को पिछले वित्त वर्ष में उनके कारोबार के अनुसार तीन अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक को जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम दिन के रूप में एक अलग तारीख होगी.

पुणे स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रीतम महुरे ने कहा, "जीएसटीआर-3बी का चौंका देना निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है और जीएसटी भुगतान करने वालों के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के बोझ को कम करेगा."

पिछले वित्त वर्ष में जिन कारोबार का सालाना कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक था, वे पहली श्रेणी में आएंगे और इन करदाताओं के लिए जीएसटीआर 3 बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि, व्यापार की जगह, हर महीने की 20 वीं तारीख के बावजूद समान रहेगी.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "अब से पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ और उससे अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिये जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख होगी. इससे करीब 8 लाख नियमित करदाता हर महीने की 20 तारीख को बिना विलम्ब शुल्क के रिटर्न भर सकेंगे."

ये भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस परेड में वित्त मंत्रालय की झांकी, वित्तीय समावेश की उपलब्धियां दिखाई जायेंगी

हालांकि, जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि उनके लिए हर महीने की 20 तारीख को ही रहेगी, लेकिन जीएसटीएन पोर्टल के सर्वर को उस दौरान कम बोझ का अनुभव होगा, क्योंकि दो अन्य श्रेणियों में लगभग 95 लाख जीएसटी फाइलर की विस्तारित तारीखें होंगी.

प्रीतम महुरे ने ईटीवी भारत को बताया, "जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख के करीब जीएसटी भुगतानकर्ता लगातार जीएसटीएन पोर्टल के कामकाज की चिंता को उजागर कर रहे थे. इस प्रकार, जीएसटीआर-3बी के चौंका देने वाले निर्णय से उपयोगकर्ताओं के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है."

पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये से कम का वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं को उनके व्यवसाय के स्थान के अनुसार दो उप श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा.

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, केरल, महाराष्ट्र और गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जैसे 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करदाता हर महीने की 22 तारीख तक बिना किसी लेट फीस के जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, लगभग 49 लाख जीएसटी पंजीकृत व्यवसाय इस श्रेणी में आते हैं और इस कदम से उन्हें फायदा होगा क्योंकि 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इन व्यवसायों के पास जीएसटीआर 3 बी दाखिल करने के लिए दो अतिरिक्त दिन होंगे और बिना किसी विलंब शुल्क के आवक आपूर्ति के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा.

तीसरी श्रेणी जिसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 46 लाख जीएसटी भुगतान करने वाले हैं, उनके जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करने के लिए दो और दिन होंगे.

जीएसटी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सात उत्तर पूर्वी राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर से पंजीकृत व्यवसायों , मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय, जिनका टर्नओवर पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये से कम था, अब बिना किसी लेट फीस का भुगतान किए हर महीने की 24 तारीख तक अपना जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी.

कर विशेषज्ञों के अनुसार, कई अन्य देशों में कर रिटर्न दाखिल करने के लिए विभिन्न तारीखों का चलन चल पड़ा है.

"वैश्विक स्तर पर भी, रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर लोड से बचने के लिए, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सहित अधिकांश देशों ने वैट रिटर्न दाखिल करने की वापसी प्रक्रिया को भिन्न कर दिया है."

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में उचित अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी.

बयान के अनुसार मामले पर जीएसटीएन ने इन्फोसिस के साथ चर्चा की. इन्फोसिस इस नेटवर्क का प्रबंधन करती है. कंपनी ने प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये अस्थायी तौर पर उक्त सुझाव दिये.

मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, "स्थायी आधार पर जीएसटीएन फाइलिंग पोर्टल के प्रदर्शन में सुधार के लिए, इन्फोसिस के साथ कई तकनीकी उपायों पर काम किया जा रहा है."

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत मासिक रिटर्न फार्म जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि को राज्यों और कारोबार के आधार पर तीन अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है. इस कदम को उठाने का मकसद अंतिम दिन मासिक रिटर्न भरने को लेकर नेटवर्क प्रणाली पर एक साथ बढ़ने वाले दबाव को कम करना है.

फिलहाल जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख है. लेकिन अब तीन अलग- अलग श्रेणी के करदाताओं के लिये 20, 22 और 24 अंतिम तिथि होंगी.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "अब से पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ और उससे अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिये जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख होगी. इससे करीब 8 लाख नियमित करदाता हर महीने की 20 तारीख को बिना विलम्ब शुल्क के रिटर्न भर सकेंगे."

वहीं जिन करदाताओं का कारोबार पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये से कम रहा है, उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है. इसके तहत 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश... छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह ... के इस श्रेणी के व्यापारियों के लिये जीएसटीआर- 3बी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 22 तारीख होगी."

इस श्रेणी में करीब 49 लाख व्यापारी जीएसटीआर-3बी फाइल करेंगे. वहीं शेष बचे 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पिछले वित्त वर्ष में पांच करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाले करदाताओं के लिये हर महीने की 24 तारीख अंतिम तिथि होगी.

इनमें... जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओड़िशा के 46 लाख करदाता हर महीने की 24 तारीख तक जीएसटीआर-3बी भर सकेंगे.

पूर्व में जीएसटी नेटवर्क पर रिटर्न फाइल करने की प्रणाली में अंतिम दिन तकनीकी खामियों की सूचना मिलती रही है. इसके कारण कंपनियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था. मंत्रालय ने कहा कि उसने जीएसटीआर-3बी और रिटर्न भरने को लेकर करदाताओं की कठिनाइयों और चिंताओं पर गौर किया है.

बयान के अनुसार मामले पर जीएसटीएन ने इन्फोसिस के साथ चर्चा की. इन्फोसिस इस नेटवर्क का प्रबंधन करती है. कंपनी ने प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये अस्थायी तौर पर उक्त सुझाव दिये.

जीएसटीएन फाइलिंग पोर्टल के प्रदर्शन को स्थायी तौर पर बेहतर करने के लिये इन्फोसिस के साथ कई प्रौद्योगिकीय कदम उठाये जा रहे हैं. ये कदम अप्रैल 2020 तक अमल में आएंगे. दिसंबर महीने के लिये 20 तारीख अंतिम दिन तक कुल 65.65 लाख जीएसटीआर-3बी फार्म भरे गये.

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Conclusion:
Last Updated : Feb 18, 2020, 1:17 AM IST
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