नई दिल्ली: करदाताओं को राहत देने के लिए, आयकर विभाग(आईटी) ने गुरुवार को घोषणा की कि कोरोना महामारी को देखते हुए 2019-20 के लिए कर-बचत भुगतान/निवेश करने की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है.
आईटी विभाग ने ट्वीट किया, "हम जिस समय में हैं, उसे ध्यान में रखते हुए, हमने समय सीमा को और बढ़ा दिया है. अब, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर-बचत निवेश / भुगतान 31 जुलाई, 2020 तक किए जा सकते हैं. हमें उम्मीद है कि इससे आपको चीजों की योजना बनाने में मदद मिलेगी बेहतर है."
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Understanding & keeping in mind the times that we are in, we have further extended deadlines. Now, Tax Saving Investments/Payments for FY 2019-20 can be made upto 31st July, 2020. We do hope this helps you plan things better.#ITDateExtension#FacilitationDuringCovid#WeCare pic.twitter.com/HZZJSmN8g7
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पिछले हफ्ते, केंद्र ने 2018-19 के लिए संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) को 31 जुलाई, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया था. आधार को पैन से जोड़ने की तारीख को भी 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा, "वित्त वर्ष 2018-19 (एवाई 2019-20) के लिए मूल और साथ ही संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न की नियत तारीख (आयु 2020-21) को 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है. इसलिए, आय के रिटर्न, जिन्हें 31 जुलाई, 2020 और 31 अक्टूबर, 2020 तक दाखिल करना आवश्यक है, 30 नवंबर, 2020 तक दाखिल किए जा सकते हैं. नतीजतन, 2020 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को भी बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2020 कर दिया गया है."
(एएनआई रिपोर्ट)
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