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BH Series Vehicles : राजमार्ग सचिव ने कहा, 15 राज्यों में शुरू हुई सीरीज

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Published : Nov 19, 2021, 6:20 PM IST

Updated : Nov 19, 2021, 7:37 PM IST

भारत में बीएच सीरीज की गाड़ियों के पंजीकरण को लेकर केंद्रीय राजमार्ग सचिव ने कहा है कि 15 राज्यों ने इस पर सक्रियता दिखाई है. राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा कि पूरे देश में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण के लिए 15 राज्यों ने बीएच श्रृंखला शुरू कर दी है.

बीएस सीरीज की गाड़ियों के पंजीकरण
बीएस सीरीज की गाड़ियों के पंजीकरण

नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा है कि पूरे भारत में निजी वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए अबतक 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वाहनों के पंजीकरण के लिए नई भारत श्रृंखला (बीएच श्रृंखला) शुरू की है.

सरकार ने अगस्त में एक नई वाहन पंजीकरण व्यवस्था को अधिसूचित किया था. इसके तहत वाहन मालिकों को एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर अपने वाहन का पुन: पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'भारत श्रंखला के तहत रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के उन कर्मचारियों को यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हैं.'

यह भी पढ़ें- भारत सीरीज की पहली गाड़ी मुंबई में रजिस्टर्ड!

शुक्रवार को अरमाने ने बताया कि नई राष्ट्रीय वाहन नीति के तहत राज्यों में वाहन कबाड़ केंद्र (स्क्रैपिंग सेंटर) स्थापित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'हमें पहले ही गुजरात से एक आवेदन मिला है. हम असम से एक और आवेदन की उम्मीद कर रहे हैं.'

यह भी पढ़ें- देश भर में BH सीरीज वाहन पंजीकरण करने में सबसे आगे ओडिशा

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल में कहा था कि जो नए वाहन राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ के लिए देने के बाद खरीदे जाएंगे, उन पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पथकर में 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा है कि पूरे भारत में निजी वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए अबतक 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वाहनों के पंजीकरण के लिए नई भारत श्रृंखला (बीएच श्रृंखला) शुरू की है.

सरकार ने अगस्त में एक नई वाहन पंजीकरण व्यवस्था को अधिसूचित किया था. इसके तहत वाहन मालिकों को एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर अपने वाहन का पुन: पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'भारत श्रंखला के तहत रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के उन कर्मचारियों को यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हैं.'

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शुक्रवार को अरमाने ने बताया कि नई राष्ट्रीय वाहन नीति के तहत राज्यों में वाहन कबाड़ केंद्र (स्क्रैपिंग सेंटर) स्थापित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'हमें पहले ही गुजरात से एक आवेदन मिला है. हम असम से एक और आवेदन की उम्मीद कर रहे हैं.'

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल में कहा था कि जो नए वाहन राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ के लिए देने के बाद खरीदे जाएंगे, उन पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पथकर में 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Nov 19, 2021, 7:37 PM IST
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