नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को धोखाधड़ी से जुड़े एक आपराधिक मामले में आम्रपाली समूह के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अनिल कुमार शर्मा और दो अन्य निदेशक शिव प्रिय व अजय कुमार की गिरफ्तारी की अनुमति दी.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने भी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराधा शाखा को शर्मा और दो अन्य निदेशकों से पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की.
पीठ ने शर्मा की जायदाद (दक्षिण दिल्ली में बंगला समेत) के साथ-साथ दोनों निदेशकों की भी जायदाद जब्त करने का आदेश दिया.
अदालत ने कथित तौर पर घरों के खरीदारों के पैसे दूसरी जगह लगाने के संबंध में फोरेंसिक ऑडिटर्स को 22 मार्च तक समूह के खातों का लेखा परीक्षण पूरा करने को कहा.
सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद शर्मा, प्रिय और कुमार नौ अक्टूबर से उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में हैं.
अदालत ने उनके द्वारा अपनी 46 कंपनियों के सभी दस्तावेज फोरेंसिक लेखा परीक्षकों को नहीं सौंपने के बाद यह आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी.
(आईएएनएस)
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