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ट्राई की सिफारिश: ऐसे सेट-टॉप-बॉक्स अनिवार्य किए जाएं जो सभी डीटीएच नेटवर्क के साथ चल सकें - ट्राई

ट्राई ने मंत्रालय से सिफारिश की है कि वह बिना सेट-टॉप-बॉक्स बदले ऑपरेटर बदलने की सुविधा अनिवार्य करे तथा इसके लिये आवश्यक प्रावधान करे. इसके अलावा ट्राई ने सभी टेलीविजन सेट के लिये एक समान यूएसबी पोर्ट इंटरफेस को भी अनिवार्य करने की वकालत की.

ट्राई की सिफारिश: ऐसे सेट-टॉप-बॉक्स अनिवार्य किए जाएं जो सभी डीटीएच नेटवर्क के साथ चल सकें
ट्राई की सिफारिश: ऐसे सेट-टॉप-बॉक्स अनिवार्य किए जाएं जो सभी डीटीएच नेटवर्क के साथ चल सकें
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Published : Apr 11, 2020, 5:55 PM IST

Updated : Apr 11, 2020, 7:04 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डीटीएच सेवा प्रदाताओं के लिये ऐसे सेट-टॉप-बॉक्स अनिवार्य करने का पक्ष लिया है, जो सभी ऑपरेटर के साथ चलाये जा सकें. ट्राई ने शनिवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इसकी सिफारिश की. अभी उपभोक्ताओं को डीटीएच नेटवर्क बदलने पर सेट-टॉप-बॉक्स भी बदलना होता है.

ट्राई के इस सुझाव पर अमल हुआ तो उन्हें ऑपरेटर बदलने पर नया सेट-टॉप-बॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ट्राई ने मंत्रालय से सिफारिश की है कि वह बिना सेट-टॉप-बॉक्स बदले ऑपरेटर बदलने की सुविधा अनिवार्य करे तथा इसके लिये आवश्यक प्रावधान करे. इसके अलावा ट्राई ने सभी टेलीविजन सेट के लिये एक समान यूएसबी पोर्ट इंटरफेस को भी अनिवार्य करने की वकालत की.

ट्राई ने कहा कि इसके लिये सूचना प्रसारण मंत्रालय को एक समन्वय समिति गठित करनी चाहिये, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ट्राई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड तथा टीवी विनिर्माताओं के प्रतिनिधि शामिल हों. उसने कहा कि यह समिति डीटीएच तथा केबल टीवी दोनों के लिये सेट-टॉप-बॉक्स के संशोधित मानकों के क्रियान्वयन का संचालन कर सकती है.

ये भी पढ़ें: क्यों प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं वित्तीय आपातकाल की घोषणा

ट्राई ने कहा कि सेट-टॉप-बॉक्स बदले बिना ऑपरेटर बदलने की छूट नहीं होने से उपभोक्ताओं की पसंदीदा सेवा प्रदाता चुनने की स्वतंत्रता का हनन होता है. इसके साथ ही तकनीकी नवोन्मेष, सेवा की गुणवत्ता में सुधार तथा इस क्षेत्र की वृद्धि पर भी असर पड़ता है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डीटीएच सेवा प्रदाताओं के लिये ऐसे सेट-टॉप-बॉक्स अनिवार्य करने का पक्ष लिया है, जो सभी ऑपरेटर के साथ चलाये जा सकें. ट्राई ने शनिवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इसकी सिफारिश की. अभी उपभोक्ताओं को डीटीएच नेटवर्क बदलने पर सेट-टॉप-बॉक्स भी बदलना होता है.

ट्राई के इस सुझाव पर अमल हुआ तो उन्हें ऑपरेटर बदलने पर नया सेट-टॉप-बॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ट्राई ने मंत्रालय से सिफारिश की है कि वह बिना सेट-टॉप-बॉक्स बदले ऑपरेटर बदलने की सुविधा अनिवार्य करे तथा इसके लिये आवश्यक प्रावधान करे. इसके अलावा ट्राई ने सभी टेलीविजन सेट के लिये एक समान यूएसबी पोर्ट इंटरफेस को भी अनिवार्य करने की वकालत की.

ट्राई ने कहा कि इसके लिये सूचना प्रसारण मंत्रालय को एक समन्वय समिति गठित करनी चाहिये, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ट्राई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड तथा टीवी विनिर्माताओं के प्रतिनिधि शामिल हों. उसने कहा कि यह समिति डीटीएच तथा केबल टीवी दोनों के लिये सेट-टॉप-बॉक्स के संशोधित मानकों के क्रियान्वयन का संचालन कर सकती है.

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ट्राई ने कहा कि सेट-टॉप-बॉक्स बदले बिना ऑपरेटर बदलने की छूट नहीं होने से उपभोक्ताओं की पसंदीदा सेवा प्रदाता चुनने की स्वतंत्रता का हनन होता है. इसके साथ ही तकनीकी नवोन्मेष, सेवा की गुणवत्ता में सुधार तथा इस क्षेत्र की वृद्धि पर भी असर पड़ता है.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Apr 11, 2020, 7:04 PM IST
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