ट्राई ने कहा कि ग्राहकों के उपयोग के अनुरूप, बोली जाने वाली भाषा तथा चैनल की लोकप्रियता के आधार पर तैयार की जानी चाहिये. बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण उन ग्राहकों के लिये चैनलों के चयन की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2019 करता है. जिन्होंने अब तक यह विकल्प नहीं चुना है.
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ग्राहक अपनी बेहतर माकूल योजना को 31 मार्च 2019 को अथवा उससे पहले किसी भी समय बदलने के लिये स्वतंत्र होंगे और ग्राहक द्वारा सबसे बेहतर योजना बताये जाने के 72 घंटे के भीतर वितरण प्लेटफार्म परिचालकों को उसे उनके वांछित चैनल पैक में बदलना होगा.
ट्राई के बयान के मुताबिक देश में 10 करोड़ घरों में केबल सेवा वाले टेलीविजन तथा 6.7 करोड़ डीटीएच टीवी हैं. करीब 65 प्रतिशत केबल ग्राहक तथा 35 प्रतिशत डीटीएच सेवा लेने वाले अपनी रूचि के अनुसार चैनल चयन का विकल्प अपना चुके हैं.
नियामक ने कहा कि व्यापक जनहित को देखते हुए सभी डीपीओ को यह निर्देश दिया गया है जिन ग्राहकों ने अपने विकल्प का चयन नहीं किया है, उनके लिये माकूल योजना उपलब्ध करायी जाएगी और जिसे वह अपना सकते हैं. ट्राई ने कहा कि ग्राहकों की पुरानी योजना तब तक जारी रहेगी जब तक वे अपना विकल्प नहीं चुनते या बेहतर योजना को नहीं अपना लेते हैं.
(भाषा)