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टिकटॉक को अमेरिकी प्रतिबंध से मिली एक बार फिर राहत - chinese apps

यह आदेश उस मुकदमे के बाद आया है जो टिकटॉक बनाने वालों ने इस प्रतिबंध के खिलाफ लगाया था. जज ने आदेश में लिखा, "टिकटॉक पर बनाए गए लघु वीडियो अभिव्यक्ति करने वाले और सूचनात्मक हैं और 'न्यूज वायर फीड' से जुड़ी अभिव्यक्ति इंटरनेशनल इमरजेंसी इकॉनॉमिक पॉवर एक्ट के तहत आती हैं."

टिकटॉक को अमेरिकी प्रतिबंध से मिली एक बार फिर राहत
टिकटॉक को अमेरिकी प्रतिबंध से मिली एक बार फिर राहत
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Published : Oct 31, 2020, 3:55 PM IST

सैन फ्रांसिस्को: शॉर्ट-वीडियो बनाने वाले चीनी ऐप टिकटॉक को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से एक बार फिर राहत मिल गई है. द वर्ज के मुताबिक, पेन्सिलवेनिया में एक संघीय न्यायाधीश ने सरकार को उन प्रतिबंधों को रोक दिया है, जो 12 नवंबर से प्रभावी रूप से इस ऐप को बंद कर देते.

यह आदेश उस मुकदमे के बाद आया है जो टिकटॉक बनाने वालों ने इस प्रतिबंध के खिलाफ लगाया था. जज ने आदेश में लिखा, "टिकटॉक पर बनाए गए लघु वीडियो अभिव्यक्ति करने वाले और सूचनात्मक हैं और 'न्यूज वायर फीड' से जुड़ी अभिव्यक्ति इंटरनेशनल इमरजेंसी इकॉनॉमिक पॉवर एक्ट के तहत आती हैं."

टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "समुदाय से मिले समर्थन के कारण हम काफी आगे बढ़े हैं, जिन्होंने अपने अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने, अपने करियर के लिए और छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से महामारी के दौरान काम किया है. हम अपने प्लेटफॉर्म और कानूनी विकल्पों के जरिए अपनी रचनात्मक कम्युनिटी की आवाज को समर्थन देते हैं और उन्हें लगातार यह सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

इसी बीच यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जज कार्ल निकोलस ने ट्रंप प्रशासन के टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी.

(आईएएनएस)

ये भी पढ़ें: उप्र में 45,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी कंपनियां

सैन फ्रांसिस्को: शॉर्ट-वीडियो बनाने वाले चीनी ऐप टिकटॉक को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से एक बार फिर राहत मिल गई है. द वर्ज के मुताबिक, पेन्सिलवेनिया में एक संघीय न्यायाधीश ने सरकार को उन प्रतिबंधों को रोक दिया है, जो 12 नवंबर से प्रभावी रूप से इस ऐप को बंद कर देते.

यह आदेश उस मुकदमे के बाद आया है जो टिकटॉक बनाने वालों ने इस प्रतिबंध के खिलाफ लगाया था. जज ने आदेश में लिखा, "टिकटॉक पर बनाए गए लघु वीडियो अभिव्यक्ति करने वाले और सूचनात्मक हैं और 'न्यूज वायर फीड' से जुड़ी अभिव्यक्ति इंटरनेशनल इमरजेंसी इकॉनॉमिक पॉवर एक्ट के तहत आती हैं."

टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "समुदाय से मिले समर्थन के कारण हम काफी आगे बढ़े हैं, जिन्होंने अपने अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने, अपने करियर के लिए और छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से महामारी के दौरान काम किया है. हम अपने प्लेटफॉर्म और कानूनी विकल्पों के जरिए अपनी रचनात्मक कम्युनिटी की आवाज को समर्थन देते हैं और उन्हें लगातार यह सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

इसी बीच यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जज कार्ल निकोलस ने ट्रंप प्रशासन के टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी.

(आईएएनएस)

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