ETV Bharat / business

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार सहित अन्य कानूनों में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

author img

By

Published : Feb 28, 2019, 11:50 PM IST

Updated : Mar 2, 2019, 1:29 PM IST

केंद्रीय सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने आधार एवं अन्य कानूनों में संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

आधार

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल की अनुमति देने के वास्ते अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दे दी.

यह अध्यादेश इसलिए आवश्यक हो गया था कि चार जनवरी को लोकसभा में इससे संबंधित संशोधनों को पारित किये जाने के बावजूद इससे जुड़ा विधेयक राज्यसभा में अटक गया था. ऐसे में लोकसभा भंग होने के बाद यह निष्प्रभावी हो जाता.

केंद्रीय सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद
इस अध्यादेश से आधार अधिनियम में संशोधन प्रभावी हो जाएंगे. केंद्रीय सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने आधार एवं अन्य कानूनों में संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.ये भी पढ़ें-मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपये की फेम-दो योजना को मंजूरी दी

संशोधन में आधार के इस्तेमाल एवं निजता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान है. प्रसाद ने कहा, "टेलीग्राफ अधिनियम एवं धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आधार का इस्तेमाल स्वैच्छिक तौर पर केवाईसी के लिए किया जा सकता है। आधार का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को निजता से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा."

(भाषा)

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल की अनुमति देने के वास्ते अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दे दी.

यह अध्यादेश इसलिए आवश्यक हो गया था कि चार जनवरी को लोकसभा में इससे संबंधित संशोधनों को पारित किये जाने के बावजूद इससे जुड़ा विधेयक राज्यसभा में अटक गया था. ऐसे में लोकसभा भंग होने के बाद यह निष्प्रभावी हो जाता.

केंद्रीय सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद
इस अध्यादेश से आधार अधिनियम में संशोधन प्रभावी हो जाएंगे. केंद्रीय सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने आधार एवं अन्य कानूनों में संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.ये भी पढ़ें-मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपये की फेम-दो योजना को मंजूरी दी

संशोधन में आधार के इस्तेमाल एवं निजता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान है. प्रसाद ने कहा, "टेलीग्राफ अधिनियम एवं धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आधार का इस्तेमाल स्वैच्छिक तौर पर केवाईसी के लिए किया जा सकता है। आधार का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को निजता से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा."

(भाषा)

Intro:Body:

मंत्रिमंडल ने आधार सहित अन्य कानूनों में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल की अनुमति देने के वास्ते अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दे दी. 

यह अध्यादेश इसलिए आवश्यक हो गया था कि चार जनवरी को लोकसभा में इससे संबंधित संशोधनों को पारित किये जाने के बावजूद इससे जुड़ा विधेयक राज्यसभा में अटक गया था. ऐसे में लोकसभा भंग होने के बाद यह निष्प्रभावी हो जाता. 

इस अध्यादेश से आधार अधिनियम में संशोधन प्रभावी हो जाएंगे. केंद्रीय सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने आधार एवं अन्य कानूनों में संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

ये भी पढ़ें- 

संशोधन में आधार के इस्तेमाल एवं निजता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान है. प्रसाद ने कहा, "टेलीग्राफ अधिनियम एवं धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आधार का इस्तेमाल स्वैच्छिक तौर पर केवाईसी के लिए किया जा सकता है। आधार का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को निजता से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा."

(भाषा) 


Conclusion:
Last Updated : Mar 2, 2019, 1:29 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.