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वाहन उद्योग को वाहनों को कबाड़ बनाने की प्रोत्साहन आधारित नीति की उम्मीद: सियाम - SIAM supports draft guidelines on authorised vehicle scrapping facility

सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने ऐसे संयंत्र लगाने को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रारूप जारी किये जाने का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग वाहनों को कबाड़ करने की सरकार की मुहिम का दिल से समर्थन करता है.

वाहन उद्योग को वाहनों को कबाड़ बनाने की प्रोत्साहन आधारित नीति की उम्मीद: सियाम
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Published : Oct 17, 2019, 7:20 PM IST

Updated : Oct 17, 2019, 7:49 PM IST

नई दिल्ली: वाहन कंपनियों के संगठन सियाम ने बृहस्पतिवार को कहा कि वाहन को कबाड़ बनाने वाले प्राधिकृत संयंत्रों के बारे में दिशानिर्देश के प्रारूप से संगठित तरीके से ऐसे संयंत्र लगाने में मदद मिलेगी. उसने कहा कि वाहन उद्योग जगत सरकार से वाहनों को कबाड़ बनाने की प्रोत्साहन आधारित नीति की उम्मीद करता है.

सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने ऐसे संयंत्र लगाने को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रारूप जारी किये जाने का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग वाहनों को कबाड़ करने की सरकार की मुहिम का दिल से समर्थन करता है.

ये भी पढ़ें- माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ नाडेला की आमदनी 2018-19 में 66 प्रतिशत बढ़ी

वढेरा ने एक बयान में कहा, "दिशानिर्देश का जो प्रारूप है उससे देश में संगठित तौर पर वाहनों को कबाड़ बनाने वाले संयंत्रों को लगाने में मदद मिलेगी. इनमें कबाड़ बनाने के लिये ऐसे वाहनों की उपलब्धता भी बढ़ेगी जिनका जीवन समाप्त हो चुका है."

उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ पुराने व प्रदूषण फैला रहे वाहनों को सड़क से हटाने में मदद मिलेगी बल्कि इससे नये वाहनों की मांग भी बढ़ेगी.

उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग सरकार से प्रोत्साहन आधारित नीति की उम्मीद करता है ताकि वाहनों को नियमित आधार पर आधुनिक बनाया जा सके.

प्रारूप के अनुसार, कोई व्यक्ति या कंपनी या कोई न्यास पात्रता शर्तों को पूरा करने की स्थिति में इस तरह का संयंत्र शुरू कर सकता है. इसका लाइसेंस 10 साल के लिये वैध होगा, जिसे अगले 10 साल के लिये नवीकृत कराया जा सकेगा.

नई दिल्ली: वाहन कंपनियों के संगठन सियाम ने बृहस्पतिवार को कहा कि वाहन को कबाड़ बनाने वाले प्राधिकृत संयंत्रों के बारे में दिशानिर्देश के प्रारूप से संगठित तरीके से ऐसे संयंत्र लगाने में मदद मिलेगी. उसने कहा कि वाहन उद्योग जगत सरकार से वाहनों को कबाड़ बनाने की प्रोत्साहन आधारित नीति की उम्मीद करता है.

सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने ऐसे संयंत्र लगाने को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रारूप जारी किये जाने का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग वाहनों को कबाड़ करने की सरकार की मुहिम का दिल से समर्थन करता है.

ये भी पढ़ें- माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ नाडेला की आमदनी 2018-19 में 66 प्रतिशत बढ़ी

वढेरा ने एक बयान में कहा, "दिशानिर्देश का जो प्रारूप है उससे देश में संगठित तौर पर वाहनों को कबाड़ बनाने वाले संयंत्रों को लगाने में मदद मिलेगी. इनमें कबाड़ बनाने के लिये ऐसे वाहनों की उपलब्धता भी बढ़ेगी जिनका जीवन समाप्त हो चुका है."

उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ पुराने व प्रदूषण फैला रहे वाहनों को सड़क से हटाने में मदद मिलेगी बल्कि इससे नये वाहनों की मांग भी बढ़ेगी.

उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग सरकार से प्रोत्साहन आधारित नीति की उम्मीद करता है ताकि वाहनों को नियमित आधार पर आधुनिक बनाया जा सके.

प्रारूप के अनुसार, कोई व्यक्ति या कंपनी या कोई न्यास पात्रता शर्तों को पूरा करने की स्थिति में इस तरह का संयंत्र शुरू कर सकता है. इसका लाइसेंस 10 साल के लिये वैध होगा, जिसे अगले 10 साल के लिये नवीकृत कराया जा सकेगा.

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वाहन उद्योग को वाहनों को कबाड़ बनाने की प्रोत्साहन आधारित नीति की उम्मीद: सियाम

नई दिल्ली: वाहन कंपनियों के संगठन सियाम ने बृहस्पतिवार को कहा कि वाहन को कबाड़ बनाने वाले प्राधिकृत संयंत्रों के बारे में दिशानिर्देश के प्रारूप से संगठित तरीके से ऐसे संयंत्र लगाने में मदद मिलेगी. उसने कहा कि वाहन उद्योग जगत सरकार से वाहनों को कबाड़ बनाने की प्रोत्साहन आधारित नीति की उम्मीद करता है.

सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने ऐसे संयंत्र लगाने को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रारूप जारी किये जाने का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग वाहनों को कबाड़ करने की सरकार की मुहिम का दिल से समर्थन करता है.

वढेरा ने एक बयान में कहा, "दिशानिर्देश का जो प्रारूप है उससे देश में संगठित तौर पर वाहनों को कबाड़ बनाने वाले संयंत्रों को लगाने में मदद मिलेगी. इनमें कबाड़ बनाने के लिये ऐसे वाहनों की उपलब्धता भी बढ़ेगी जिनका जीवन समाप्त हो चुका है."

उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ पुराने व प्रदूषण फैला रहे वाहनों को सड़क से हटाने में मदद मिलेगी बल्कि इससे नये वाहनों की मांग भी बढ़ेगी.

उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग सरकार से प्रोत्साहन आधारित नीति की उम्मीद करता है ताकि वाहनों को नियमित आधार पर आधुनिक बनाया जा सके.

प्रारूप के अनुसार, कोई व्यक्ति या कंपनी या कोई न्यास पात्रता शर्तों को पूरा करने की स्थिति में इस तरह का संयंत्र शुरू कर सकता है. इसका लाइसेंस 10 साल के लिये वैध होगा, जिसे अगले 10 साल के लिये नवीकृत कराया जा सकेगा.


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Last Updated : Oct 17, 2019, 7:49 PM IST

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