अहमदाबाद : गुजरात दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन) अधिनियम, 2019 के एक मई से लागू होने के साथ ही गुजरात में दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान सातों दिन और चौबीसों घंटे खुल सकेंगे.
सरकार की ओर से शनिवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा फरवरी में पारित कानून को एक मई को अधिसूचित कर दिया गया. इसके साथ ही नगर परिषदों की सीमा में आने वाले, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन, राज्य परिवहन डिपो, अस्पताल और पेट्रोल पंप के निकट के व्यापारिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुल सकेंगे.
नये कानून ने गुजरात दुकान व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 का स्थान ले लिया है. इसके तहत दुकानों को रात के 12 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक खोलने पर मनाही थी.
ये भी पढ़ें : लाभ कमाने वाली पीएसयू उठाएगी बीमारू कंपनियों को बचाने का बीड़ा