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सुप्रीम कोर्ट ने पीएनबी के पूर्व एमडी की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश को पलटा

ऊषा अनंतसुब्रमण्यन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र में नीरव मोदी द्वारा धोखाधड़ी को रोकने के लिए सावधानी या निवारक उपाय नहीं करने का आरोप है.

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सुप्रीम कोर्ट ने पीएनबी के पूर्व एमडी की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश को पलटा
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Published : Feb 21, 2020, 7:37 PM IST

Updated : Mar 2, 2020, 2:42 AM IST

नई दिल्ली: जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, एस रवींद्र भट और वी रामासुब्रमण्यन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पीएनबी के पूर्व एमडी और सीईओ, उषा अनंत सुब्रमण्यम की संपत्ति को फ्रीज करने के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश को पलट दिया.

ऊषा अनंतसुब्रमण्यन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र में नीरव मोदी द्वारा धोखाधड़ी को रोकने के लिए सावधानी या निवारक उपाय नहीं करने का आरोप है.

न्यायमूर्ति नरीमन ने एनसीएलएटी और एनसीएलटी के आदेशों को अलग करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 337 और 339 के तहत शक्तियों का उपयोग अन्य संगठनों के प्रमुखों की संपत्तियों को संलग्न करने के लिए नहीं किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में स्पष्ट किया गया था कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला केवल यह था कि वह मोदी द्वारा किए गए धोखाधड़ी को रोकने के लिए सावधानी बरतने या कदम उठाने से चूक गए थे और इस तरह अन्य आरोपियों के साथ दुराचार और साजिश की.

ये भी पढ़ें: रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण से 8-9 लाख रोजगार पैदा होंगे: जयंत डी पाटिल

अदालत ने कहा कि धारा 337 और 339 दोनों में क्रमशः कंपनी के एक अधिकारी द्वारा धोखाधड़ी के लिए दंड का उल्लेख है, जिसमें कुप्रबंधन हुआ है और कंपनी का व्यवसाय जो उस कंपनी के लेनदारों को धोखा देने के इरादे से चलाया गया है. यह भी कहा कि प्रावधानों में किसी अन्य कंपनी या अन्य व्यक्तियों का व्यवसाय शामिल नहीं है.

यह घोटाला जनवरी 2018 के अंत में सामने आया था जब पीएनबी ने स्टॉक एक्सचेंजों और सीबीआई को मोदी की कंपनियों के निदेशकों और चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के घोटाले के बारे में सूचित किया था, जो 2007 से गैर-मौजूदा चालान के खिलाफ नकली पत्र जारी कर रहे थे.

नई दिल्ली: जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, एस रवींद्र भट और वी रामासुब्रमण्यन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पीएनबी के पूर्व एमडी और सीईओ, उषा अनंत सुब्रमण्यम की संपत्ति को फ्रीज करने के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश को पलट दिया.

ऊषा अनंतसुब्रमण्यन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र में नीरव मोदी द्वारा धोखाधड़ी को रोकने के लिए सावधानी या निवारक उपाय नहीं करने का आरोप है.

न्यायमूर्ति नरीमन ने एनसीएलएटी और एनसीएलटी के आदेशों को अलग करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 337 और 339 के तहत शक्तियों का उपयोग अन्य संगठनों के प्रमुखों की संपत्तियों को संलग्न करने के लिए नहीं किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में स्पष्ट किया गया था कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला केवल यह था कि वह मोदी द्वारा किए गए धोखाधड़ी को रोकने के लिए सावधानी बरतने या कदम उठाने से चूक गए थे और इस तरह अन्य आरोपियों के साथ दुराचार और साजिश की.

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अदालत ने कहा कि धारा 337 और 339 दोनों में क्रमशः कंपनी के एक अधिकारी द्वारा धोखाधड़ी के लिए दंड का उल्लेख है, जिसमें कुप्रबंधन हुआ है और कंपनी का व्यवसाय जो उस कंपनी के लेनदारों को धोखा देने के इरादे से चलाया गया है. यह भी कहा कि प्रावधानों में किसी अन्य कंपनी या अन्य व्यक्तियों का व्यवसाय शामिल नहीं है.

यह घोटाला जनवरी 2018 के अंत में सामने आया था जब पीएनबी ने स्टॉक एक्सचेंजों और सीबीआई को मोदी की कंपनियों के निदेशकों और चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के घोटाले के बारे में सूचित किया था, जो 2007 से गैर-मौजूदा चालान के खिलाफ नकली पत्र जारी कर रहे थे.

Last Updated : Mar 2, 2020, 2:42 AM IST
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