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सुप्रीम कोर्ट में माल्या मामले से संबंधित दस्तावेज गायब, अगली सुनवाई 20 अगस्त को - पीएनबी

14 जुलाई, 2017 के फैसले के खिलाफ माल्या द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें उन्हें बार-बार निर्देश के बावजूद बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के लिए अवमानना का दोषी पाया गया था, हालांकि उन्होंने अपने बच्चों को 4 करोड़ डॉलर ट्रांसफर किया था.

सुप्रीम कोर्ट में माल्या मामले से संबंधित दस्तावेज गायब, अगली सुनवाई 20 अगस्त को
सुप्रीम कोर्ट में माल्या मामले से संबंधित दस्तावेज गायब, अगली सुनवाई 20 अगस्त को
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Published : Aug 6, 2020, 3:07 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या मामले से संबंधित एक दस्तावेज शीर्ष अदालत की फाइलों से गायब हो गया है. जस्टिस यू.यू. ललित और अशोक भूषण की पीठ ने सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी.

यह 14 जुलाई, 2017 के फैसले के खिलाफ माल्या द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें बार-बार निर्देश के बावजूद बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के लिए अवमानना का दोषी पाया गया था, हालांकि उन्होंने अपने बच्चों को 4 करोड़ डॉलर ट्रांसफर किया था.

पीठ एक हस्तक्षेप आवेदन पर जवाब की तलाश में थी, जो ऐसा मालूम पड़ा कि मामले के कागजात से गायब हो गया है.

मामले में शामिल पक्षों ने नई प्रतियां दाखिल करने के लिए और समय मांगा.

ये भी पढ़ें: एमसीएक्स पर 74,000 रुपये प्रति किलो से ऊपर उछली चांदी; सोना 55,500 प्रति 10 ग्राम पर

19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 वर्षों से सूचीबद्ध बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने के मामले में मई 2017 की सजा के खिलाफ माल्या की अपील के बारे में अपनी रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा था.

मई 2017 में, शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने बच्चों को 4 करोड़ डॉलर ट्रांसफर करने के लिए अदालत की अवमानना करने का दोषी ठहराया,और उसे सजा पर बहस करने के लिए 10 जुलाई को उपस्थित होने का आदेश दिया था.

(आईएएनएस)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या मामले से संबंधित एक दस्तावेज शीर्ष अदालत की फाइलों से गायब हो गया है. जस्टिस यू.यू. ललित और अशोक भूषण की पीठ ने सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी.

यह 14 जुलाई, 2017 के फैसले के खिलाफ माल्या द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें बार-बार निर्देश के बावजूद बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के लिए अवमानना का दोषी पाया गया था, हालांकि उन्होंने अपने बच्चों को 4 करोड़ डॉलर ट्रांसफर किया था.

पीठ एक हस्तक्षेप आवेदन पर जवाब की तलाश में थी, जो ऐसा मालूम पड़ा कि मामले के कागजात से गायब हो गया है.

मामले में शामिल पक्षों ने नई प्रतियां दाखिल करने के लिए और समय मांगा.

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19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 वर्षों से सूचीबद्ध बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने के मामले में मई 2017 की सजा के खिलाफ माल्या की अपील के बारे में अपनी रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा था.

मई 2017 में, शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने बच्चों को 4 करोड़ डॉलर ट्रांसफर करने के लिए अदालत की अवमानना करने का दोषी ठहराया,और उसे सजा पर बहस करने के लिए 10 जुलाई को उपस्थित होने का आदेश दिया था.

(आईएएनएस)

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