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एसबीआई ने किया 10 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम का खुलासा - एनपीए

स्टार्स एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच 1 (एसएएम -1), कफ परेड द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, इनमें फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, बिजली, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों के फर्म शामिल हैं.

एसबीआई ने किया 10 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम का खुलासा
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Published : Jun 28, 2019, 12:37 PM IST

मुंबई: भारतीय स्टेट बैंक ने शुक्रवार को 10 नई बड़ी टिकट फर्मों और उनके शीर्ष अधिकारियों के नामों का खुलासा किया और उन्हें "विलफुल डिफॉल्टर्स" घोषित किया.

स्टार्स एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच 1 (एसएएम -1), कफ परेड द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, इनमें फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, बिजली, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों के फर्म शामिल हैं.

इनमें से ज्यादातर मुंबई में स्थित 1,500 करोड़ रुपये के लगभग डिफॉल्टरों को बार-बार रिमाइंडर दिया जा चुका है.

एसबीआई ने कर्जदारों को अगले 15 दिनों के भीतर ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ बकाया चुकाने में विफल रहने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
ये भी पढ़ें: बजट 2019: नोटबंदी और जीएसटी की मार के बाद आशा भरी नजरों से सरकार की ओर देख रहा है डायमंड इंडस्ट्री

मुंबई: भारतीय स्टेट बैंक ने शुक्रवार को 10 नई बड़ी टिकट फर्मों और उनके शीर्ष अधिकारियों के नामों का खुलासा किया और उन्हें "विलफुल डिफॉल्टर्स" घोषित किया.

स्टार्स एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच 1 (एसएएम -1), कफ परेड द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, इनमें फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, बिजली, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों के फर्म शामिल हैं.

इनमें से ज्यादातर मुंबई में स्थित 1,500 करोड़ रुपये के लगभग डिफॉल्टरों को बार-बार रिमाइंडर दिया जा चुका है.

एसबीआई ने कर्जदारों को अगले 15 दिनों के भीतर ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ बकाया चुकाने में विफल रहने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
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मुंबई: भारतीय स्टेट बैंक ने शुक्रवार को 10 नई बड़ी टिकट फर्मों और उनके शीर्ष अधिकारियों के नामों का खुलासा किया और उन्हें "विलफुल डिफॉल्टर्स" घोषित किया.

स्टार्स एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच 1 (एसएएम -1), कफ परेड द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, इनमें फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, बिजली, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों के फर्म शामिल हैं.

इनमें से ज्यादातर मुंबई में स्थित 1,500 करोड़ रुपये के लगभग डिफॉल्टरों को बार-बार रिमाइंडर दिया जा चुका है

एसबीआई ने कर्जदारों को अगले 15 दिनों के भीतर ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ बकाया चुकाने में विफल रहने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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