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आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक का इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज किया

बैंक ने शेयर बाजार को बुधवार को दी गयी सूचना में कहा कि आरबीआई ने नौ अक्टूबर 2019 को अपने पत्र के जरिये यह सूचित किया कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि. और इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लि. का लक्ष्मी विकास बैंक (एलवीबी) के साथ विलय के आवेदन को मंजूरी नहीं दी जा सकती.

आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक का इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज किया
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Published : Oct 9, 2019, 9:41 PM IST

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने बुधवार को लक्ष्मी विलास बैंक का इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में विलय के प्रस्ताव को बुधवार को खारिज कर दिया.

बैंक ने शेयर बाजार को बुधवार को दी गयी सूचना में कहा, "आरबीआई ने नौ अक्टूबर 2019 को अपने पत्र के जरिये यह सूचित किया कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि. और इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लि. का लक्ष्मी विकास बैंक (एलवीबी) के साथ विलय के आवेदन को मंजूरी नहीं दी जा सकती."

बैंक ने सात मई 2019 को प्रस्तावित विलय के बारे में रिजर्व बैंक से मंजूरी मांगी थी.

ये भी पढ़ें: रिजर्व बैंक ने शुभ लोन्स को दिया एनबीएफसी का लाइसेंस

अधिक मात्रा में फंसे कर्ज, जोखिम प्रबंधन के लिये पर्याप्त पूंजी की कमी तथा लगतार दो साल संपत्तियों पर नकारात्मक रिटर्न को देखते हुए पिछले महीने इस बैंक को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत रखा गया है और इस पर ऋण देने की पाबंदी लगा दी है.

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने बुधवार को लक्ष्मी विलास बैंक का इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में विलय के प्रस्ताव को बुधवार को खारिज कर दिया.

बैंक ने शेयर बाजार को बुधवार को दी गयी सूचना में कहा, "आरबीआई ने नौ अक्टूबर 2019 को अपने पत्र के जरिये यह सूचित किया कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि. और इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लि. का लक्ष्मी विकास बैंक (एलवीबी) के साथ विलय के आवेदन को मंजूरी नहीं दी जा सकती."

बैंक ने सात मई 2019 को प्रस्तावित विलय के बारे में रिजर्व बैंक से मंजूरी मांगी थी.

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अधिक मात्रा में फंसे कर्ज, जोखिम प्रबंधन के लिये पर्याप्त पूंजी की कमी तथा लगतार दो साल संपत्तियों पर नकारात्मक रिटर्न को देखते हुए पिछले महीने इस बैंक को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत रखा गया है और इस पर ऋण देने की पाबंदी लगा दी है.

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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने बुधवार को लक्ष्मी विलास बैंक का इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में विलय के प्रस्ताव को बुधवार को खारिज कर दिया.

बैंक ने शेयर बाजार को बुधवार को दी गयी सूचना में कहा, "आरबीआई ने नौ अक्टूबर 2019 को अपने पत्र के जरिये यह सूचित किया कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि. और इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लि. का लक्ष्मी विकास बैंक (एलवीबी) के साथ विलय के आवेदन को मंजूरी नहीं दी जा सकती."

बैंक ने सात मई 2019 को प्रस्तावित विलय के बारे में रिजर्व बैंक से मंजूरी मांगी थी.

अधिक मात्रा में फंसे कर्ज, जोखिम प्रबंधन के लिये पर्याप्त पूंजी की कमी तथा लगतार दो साल संपत्तियों पर नकारात्मक रिटर्न को देखते हुए पिछले महीने इस बैंक को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत रखा गया है और इस पर ऋण देने की पाबंदी लगा दी है.

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