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कोरोना वायरस: रेलवे ने यात्रा भाड़ा वापसी नियमों में किया फेरबदल

आदेश में कहा गया है कि यदि रेलवे द्वारा 21 मार्च से 15 अप्रैल के बीच ट्रेन रद्द की जाती है तो यात्रा की तारीख से 45 दिन पहले टिकट काउंटर पर टिकट दिखाकर भाड़ा वापस लिया जा सकता है. वर्तमान में यह समयसीमा तीन घंटे की है.

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कोरोना वायरस: रेलवे ने यात्रा भाड़ा वापसी नियमों में किया फेरबदल
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Published : Mar 21, 2020, 5:41 PM IST

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस फैलने के खतरे को देखते हुए ट्रेनों में भीड़भाड़ से बचने के लिए रेलवे ने शनिवार को परामर्श जारी कर उन यात्रियों का भाड़ा लौटाने के नियमों में ढील दी है जिन्होंने 21 मार्च से 15 अप्रैल के बीच यात्रा करने के लिए टिकट बुक कराया था.

आदेश में कहा गया है कि यदि रेलवे द्वारा 21 मार्च से 15 अप्रैल के बीच ट्रेन रद्द की जाती है तो यात्रा की तारीख से 45 दिन पहले टिकट काउंटर पर टिकट दिखाकर भाड़ा वापस लिया जा सकता है. वर्तमान में यह समयसीमा तीन घंटे की है.

ट्रेन रद्द न होने और यात्री द्वारा यात्रा रद्द किए जाने की सूरत में यात्रा की तारीख से 30 दिन पहले टिकट जमा रसीद (टीडीआर) जमा किया जा सकता है. वर्तमान में यह समयसीमा तीन दिन की है.

आदेश में कहा गया कि टीडीआर सौंपने के 60 दिन के भीतर भाड़ा वापस पाने के लिए मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी को टीडीआर सौंपा जा सकता है. ट्रेन की यात्रियों की सूची द्वारा पुष्टि होने पर भाड़ा वापस मिल सकता है.

ये भी पढ़ें: सरकार ने 200 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर की कीमत 100 रुपये तय की

जो यात्री 139 के द्वारा यात्रा रद्द कर भाड़ा वापस पाना चाहते हैं वे यात्रा की तारीख से 30 दिन पहले काउंटर से भाड़ा वापस ले सकते हैं.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस फैलने के खतरे को देखते हुए ट्रेनों में भीड़भाड़ से बचने के लिए रेलवे ने शनिवार को परामर्श जारी कर उन यात्रियों का भाड़ा लौटाने के नियमों में ढील दी है जिन्होंने 21 मार्च से 15 अप्रैल के बीच यात्रा करने के लिए टिकट बुक कराया था.

आदेश में कहा गया है कि यदि रेलवे द्वारा 21 मार्च से 15 अप्रैल के बीच ट्रेन रद्द की जाती है तो यात्रा की तारीख से 45 दिन पहले टिकट काउंटर पर टिकट दिखाकर भाड़ा वापस लिया जा सकता है. वर्तमान में यह समयसीमा तीन घंटे की है.

ट्रेन रद्द न होने और यात्री द्वारा यात्रा रद्द किए जाने की सूरत में यात्रा की तारीख से 30 दिन पहले टिकट जमा रसीद (टीडीआर) जमा किया जा सकता है. वर्तमान में यह समयसीमा तीन दिन की है.

आदेश में कहा गया कि टीडीआर सौंपने के 60 दिन के भीतर भाड़ा वापस पाने के लिए मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी को टीडीआर सौंपा जा सकता है. ट्रेन की यात्रियों की सूची द्वारा पुष्टि होने पर भाड़ा वापस मिल सकता है.

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जो यात्री 139 के द्वारा यात्रा रद्द कर भाड़ा वापस पाना चाहते हैं वे यात्रा की तारीख से 30 दिन पहले काउंटर से भाड़ा वापस ले सकते हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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