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पंजाब बिना स्वच्छता रेटिंग वाले ऑनलाइन खाने को करेगा बैन

अनुपालन के लिए तीन महीने का समय देते हुए मंत्री ने कहा कि समय सीमा के बाद राज्य में स्वच्छता रेटिंग के बिना ऑनलाइन खाना नहीं मुहैया कराया जाएगा.

पंजाब बिना स्वच्छता रेटिंग वाले ऑनलाइन खाने को करेगा बैन
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Published : May 30, 2019, 5:53 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने गुरुवार को कहा कि राज्य में बिना स्वच्छता रेटिंग वाले ऑनलाइन खाने के वितरण पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है. यह निर्णय 'तंदरुस्त पंजाब मिशन' के तहत लिया गया था.

मोहिंद्रा ने ऑनलाइन खाद्य ऑर्डर और आपूर्ति कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने साथ पंजीकृत खाना मुहैया कराने वाले ऑपरेटरों की स्वच्छता रेटिंग भी प्रदर्शित करें.

ये भी पढ़ें- पंजाब के किसानों को क्रेडिट पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराएगी इंडियन ऑयल

अनुपालन के लिए तीन महीने का समय देते हुए मंत्री ने कहा कि समय सीमा के बाद राज्य में स्वच्छता रेटिंग के बिना ऑनलाइन खाना नहीं मुहैया कराया जाएगा.

खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त के.एस.पन्नू ने कहा कि ऑनलाइन खाद्य कंपनियां उपभोक्ताओं से ऑर्डर लेती हैं और उनसे जुड़े खाद्य व्यवसाय संचालकों से स्वच्छता रेटिंग प्राप्त करने के बाद ही उसे वितरित करती हैं.

चंडीगढ़: पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने गुरुवार को कहा कि राज्य में बिना स्वच्छता रेटिंग वाले ऑनलाइन खाने के वितरण पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है. यह निर्णय 'तंदरुस्त पंजाब मिशन' के तहत लिया गया था.

मोहिंद्रा ने ऑनलाइन खाद्य ऑर्डर और आपूर्ति कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने साथ पंजीकृत खाना मुहैया कराने वाले ऑपरेटरों की स्वच्छता रेटिंग भी प्रदर्शित करें.

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अनुपालन के लिए तीन महीने का समय देते हुए मंत्री ने कहा कि समय सीमा के बाद राज्य में स्वच्छता रेटिंग के बिना ऑनलाइन खाना नहीं मुहैया कराया जाएगा.

खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त के.एस.पन्नू ने कहा कि ऑनलाइन खाद्य कंपनियां उपभोक्ताओं से ऑर्डर लेती हैं और उनसे जुड़े खाद्य व्यवसाय संचालकों से स्वच्छता रेटिंग प्राप्त करने के बाद ही उसे वितरित करती हैं.

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पंजाब बिना स्वच्छता रेटिंग वाले ऑनलाइन खाने को करेगा बैन

चंडीगढ़: पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने गुरुवार को कहा कि राज्य में बिना स्वच्छता रेटिंग वाले ऑनलाइन खाने के वितरण पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है.

यह निर्णय 'तंदरुस्त पंजाब मिशन' के तहत लिया गया था.

मोहिंद्रा ने ऑनलाइन खाद्य ऑर्डर और आपूर्ति कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने साथ पंजीकृत खाना मुहैया कराने वाले ऑपरेटरों की स्वच्छता रेटिंग भी प्रदर्शित करें.

अनुपालन के लिए तीन महीने का समय देते हुए मंत्री ने कहा कि समय सीमा के बाद राज्य में स्वच्छता रेटिंग के बिना ऑनलाइन खाना नहीं मुहैया कराया जाएगा.

खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त के.एस.पन्नू ने कहा कि ऑनलाइन खाद्य कंपनियां उपभोक्ताओं से ऑर्डर लेती हैं और उनसे जुड़े खाद्य व्यवसाय संचालकों से स्वच्छता रेटिंग प्राप्त करने के बाद ही उसे वितरित करती हैं.


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