नई दिल्ली: वाणिज्य मंत्रालय अगले पांच साल के लिये जल्द नई विदेश व्यापार नीति जारी करेगा, एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. नई विदेश व्यापार नीति में अगले पांच वित्त वर्षों 2020 से 2025 के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिये नियमों, तौर तरीकों और प्रोत्साहनों का ब्योरा होगा.
अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय नई नीति को अंतिम रूप दे रहा है. पुरानी नीति की वैधता अवधि 31 मार्च, 2020 तक है. अधिकारी ने कहा कि हमने इस बारे में सभी हितधारकों के विचार ले लिये हैं.
नई नीति की घोषणा सितंबर अंत या अक्टूबर के शुरू में की जाएगी. नई नीति निर्यातकों और आयातकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल करने पर केंद्रित होगी. इसके अलावा इसमें निर्यात बढ़ाने के लिये प्रोत्साहनों पर भी गौर किया गया है.
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वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाला विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) नीति तैयार कर रहा है. फिलहाल भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की योजना (एसईआईएस) के तहत कर लाभ दिया जाता है.
नई नीति में वस्तुओं के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में बदलाव किया जा सकता है क्योंकि मौजूदा निर्यात संवर्द्धन योजनाओं को अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की विवाद निपटान व्यवस्था में चुनौती दी है.
इस परिप्रेक्ष्य में सरकार इन प्रोत्साहनों को नए सिरे से तैयार कर रही है ताकि इन्हें वैश्विक व्यापार नियमों के अनुरूप बनाया जा सके.