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वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई गई - वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई गई

आयकर विभाग ने कहा, "कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर आयकर दाताओं को और राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तवर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए आय कर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है."

वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई गई
वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई गई
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Published : Jul 30, 2020, 10:28 AM IST

नई दिल्ली: सरकार ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख और दो महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है.

आयकर विभाग ने कहा, "कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर आयकर दाताओं को और राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तवर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए आय कर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है."

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उल्लेखनीय है कि वित्तवर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: सरकार ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख और दो महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है.

आयकर विभाग ने कहा, "कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर आयकर दाताओं को और राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तवर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए आय कर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है."

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उल्लेखनीय है कि वित्तवर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है.

(पीटीआई-भाषा)

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