नई दिल्ली: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के फार्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि को 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है. यह फार्म नियोक्ता अपने कर्मचारियों के कर-विवरण के तौर पर जारी करते हैं.
हालांकि नियोक्ताओं के लिए इस समयसीमा को बढ़ाए जाने से वेतनभोगियों के पास अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 20 दिन का ही समय बचा रहेगा.
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इसी के साथ वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के फार्म-24क्यू के माध्यम से स्रोत पर कर कटौती के विवरण दाखिल करने की तारीख भी 30 जून, 2019 तक बढ़ा दी गयी है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में यह जानकारी दी.
आयकर विभाग ने नियोक्ताओं के लिए फार्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई तक बढ़ायी - Business News
इसी के साथ वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के फार्म-24क्यू के माध्यम से स्रोत पर कर कटौती के विवरण दाखिल करने की तारीख भी 30 जून, 2019 तक बढ़ा दी गयी है.
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के फार्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि को 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है. यह फार्म नियोक्ता अपने कर्मचारियों के कर-विवरण के तौर पर जारी करते हैं.
हालांकि नियोक्ताओं के लिए इस समयसीमा को बढ़ाए जाने से वेतनभोगियों के पास अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 20 दिन का ही समय बचा रहेगा.
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इसी के साथ वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के फार्म-24क्यू के माध्यम से स्रोत पर कर कटौती के विवरण दाखिल करने की तारीख भी 30 जून, 2019 तक बढ़ा दी गयी है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में यह जानकारी दी.
आयकर विभाग ने नियोक्ताओं के लिए फार्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई तक बढ़ायी
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के फार्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि को 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है. यह फार्म नियोक्ता अपने कर्मचारियों के कर-विवरण के तौर पर जारी करते हैं.
हालांकि नियोक्ताओं के लिए इस समयसीमा को बढ़ाए जाने से वेतनभोगियों के पास अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 20 दिन का ही समय बचा रहेगा.
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इसी के साथ वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के फार्म-24क्यू के माध्यम से स्रोत पर कर कटौती के विवरण दाखिल करने की तारीख भी 30 जून, 2019 तक बढ़ा दी गयी है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में यह जानकारी दी.
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