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वित्त मंत्री ने दी उद्योगों को बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को गोवा में हुई जीएसटी काउंसिल परिषद की 37वीं बैठक में उद्योगों को भारी राहत दी है.

वित्त मंत्री ने दिया उद्योगों को बड़ी राहत
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Published : Sep 20, 2019, 9:21 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 9:20 AM IST

गोवा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को गोवा में हुई जीएसटी काउंसिल परिषद की 37वीं बैठक में उद्योगों को भारी राहत दी है.

ये रहे जीएसटी बैठक के कुछ अहम फैसले:

  • होटल के कमरे के किराए पर जीएसटी को युक्तिसंगत बनाया गया.
  • 1 हजार रुपये तक के कमरों पर नील जीएसटी प्रभावी होंगी.
  • 1,000 से लेकर 7,500 रुपये तक पर 12 फीसदी जीएसटी प्रभावी होगी.
  • 7,500 रुपये से अधिक के होटल के कमरों पर 18 फीसदी जीएसटी प्रभावी होगी.
  • इसके साथ ही कैफीनयुक्त पेय पदार्थ पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया, जिसके साथ 12 प्रतिशत प्रतिपूरक उपकर भी लगेगा.
  • उच्च क्षमता वाले यात्री वाहन कम उपकर को आकर्षित करेंगे.
  • वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लिए हैं कई फैसले.
  • अर्ध-कीमती पत्थरों को काटे जाने और पॉलिश किए जाने पर जीएसटी की दरों को कम किया जाएगा.
  • रेलवे वैगनों के लिए जीएसटी दरों में वृद्धि की जाएगी.
  • 1 अप्रैल से सभी घरेलू कंपनियों पर 22 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाएगा जबकि नई विनिर्माण फर्मों पर 15% कर लगाया जाएगा.
  • स्लाइड फास्टनरों पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटकर 12% हो गई.
  • स्वदेशी रूप से निर्मित नहीं किए जा रहे निर्दिष्ट रक्षा सामानों के आयात पर जीएसटी / आईजीएसटी से छूट केवल 2024 तक बढ़ा दी गई है.
  • 1 अक्टूबर से सभी जीएसटी दर में बदलाव प्रभावी है.

गोवा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को गोवा में हुई जीएसटी काउंसिल परिषद की 37वीं बैठक में उद्योगों को भारी राहत दी है.

ये रहे जीएसटी बैठक के कुछ अहम फैसले:

  • होटल के कमरे के किराए पर जीएसटी को युक्तिसंगत बनाया गया.
  • 1 हजार रुपये तक के कमरों पर नील जीएसटी प्रभावी होंगी.
  • 1,000 से लेकर 7,500 रुपये तक पर 12 फीसदी जीएसटी प्रभावी होगी.
  • 7,500 रुपये से अधिक के होटल के कमरों पर 18 फीसदी जीएसटी प्रभावी होगी.
  • इसके साथ ही कैफीनयुक्त पेय पदार्थ पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया, जिसके साथ 12 प्रतिशत प्रतिपूरक उपकर भी लगेगा.
  • उच्च क्षमता वाले यात्री वाहन कम उपकर को आकर्षित करेंगे.
  • वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लिए हैं कई फैसले.
  • अर्ध-कीमती पत्थरों को काटे जाने और पॉलिश किए जाने पर जीएसटी की दरों को कम किया जाएगा.
  • रेलवे वैगनों के लिए जीएसटी दरों में वृद्धि की जाएगी.
  • 1 अप्रैल से सभी घरेलू कंपनियों पर 22 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाएगा जबकि नई विनिर्माण फर्मों पर 15% कर लगाया जाएगा.
  • स्लाइड फास्टनरों पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटकर 12% हो गई.
  • स्वदेशी रूप से निर्मित नहीं किए जा रहे निर्दिष्ट रक्षा सामानों के आयात पर जीएसटी / आईजीएसटी से छूट केवल 2024 तक बढ़ा दी गई है.
  • 1 अक्टूबर से सभी जीएसटी दर में बदलाव प्रभावी है.
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Last Updated : Oct 1, 2019, 9:20 AM IST
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