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बेरोजगारी लाभ के दावे का 15 दिनों के भीतर निपटान करेगा ईएसआईसी: गंगवार

ईएसआईसी के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुये इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिये बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को दोगुना कर दिया है.

बेरोजगारी लाभ के दावे का 15 दिनों के भीतर निपटान करेगा ईएसआईसी: गंगवार
बेरोजगारी लाभ के दावे का 15 दिनों के भीतर निपटान करेगा ईएसआईसी: गंगवार
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Published : Aug 23, 2020, 2:21 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावा का आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जायेगा.

ईएसआईसी के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुये इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिये बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को दोगुना कर दिया है.

ये भी पढ़ें- भारत में बाढ़ से और बढ़ सकती खुदरा मुद्रास्फीति की संभावना

योजना के तहत अब तीन महीने के औसत वेतन का पचास प्रतिशत लाभ दिया जायेगा. गंगवार ने कहा, "बेरोजगारी लाभ के लिए ईएसआई योजना के तहत दावा 15 दिनों में निपटाया जायेगा. इस योजना से ईएसआई से जुड़े उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी. इस योजना के तहत 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान तीन महीने के औसत वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर लाभ दिया जायेगा जो कि पहले 25 प्रतिशत दिया जाता था."

मंत्री ने कहा, "अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है. पहले यह 90 दिनों बाद कर पाना संभव था. अब कर्मचारी स्वयं ही दावा कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना होता था."

गंगवार ईएसआईसी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने योजना के दायरे में आने वाले लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की. ईएसआईसी बोर्ड की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में लिये गये इस फैसले से लगभग 40 लाख औद्योगिक श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है. ईएसआईसी बोर्ड ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को बढ़ाने और पात्रता मानदंडों में ढील देने को मंजूरी दी है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावा का आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जायेगा.

ईएसआईसी के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुये इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिये बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को दोगुना कर दिया है.

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योजना के तहत अब तीन महीने के औसत वेतन का पचास प्रतिशत लाभ दिया जायेगा. गंगवार ने कहा, "बेरोजगारी लाभ के लिए ईएसआई योजना के तहत दावा 15 दिनों में निपटाया जायेगा. इस योजना से ईएसआई से जुड़े उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी. इस योजना के तहत 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान तीन महीने के औसत वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर लाभ दिया जायेगा जो कि पहले 25 प्रतिशत दिया जाता था."

मंत्री ने कहा, "अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है. पहले यह 90 दिनों बाद कर पाना संभव था. अब कर्मचारी स्वयं ही दावा कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना होता था."

गंगवार ईएसआईसी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने योजना के दायरे में आने वाले लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की. ईएसआईसी बोर्ड की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में लिये गये इस फैसले से लगभग 40 लाख औद्योगिक श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है. ईएसआईसी बोर्ड ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को बढ़ाने और पात्रता मानदंडों में ढील देने को मंजूरी दी है.

(पीटीआई-भाषा)

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