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चंदा कोचर, उनके पति, जेठ को ईडी का सम्मन - आईसीआईसीआई बैंक

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने दीपक और राजीव कोचर को 30 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख को पांच मई को पूछताछ के लिए बुलाया है.

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Published : Apr 24, 2019, 2:31 PM IST

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और जेठ राजेश कोचर को धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है.

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने दीपक और राजीव कोचर को 30 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख को पांच मई को पूछताछ के लिए बुलाया है.

यह मामला आईसीआईसीआई बैंक द्वारा साल 2009 से 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार से संबंधित है. ईडी को सुराग मिला है कि अवैध लेनदेन के जरिए नूपॉवर को करोड़ों रुपये भेजे गए.

मार्च में, ईडी ने इस मामले की जांच के सिलसिले में कोचर के घर और कार्यालयों पर कई बार छापेमारी की थी. साथ ही चंदा और दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत से भी पूछताछ की गई थी.

कथित रूप से, वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत ने दीपक कोचर की कंपनी नूपॉवर रिन्यूवेबल लि. में अपनी कंपनी सुप्रीम इनर्जी द्वारा निवेश किया, जो कि चंदा कोचर के तहत आईसीआईसीआई बैंक के मिले कर्ज के बदले किया गया.

aवीडियोकॉन समूह को दिए गए 40,000 करोड़ रुपये कर्ज में से 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दिया गया और इस कर्ज के बड़े हिस्से को साल 2017 तक नहीं चुकाया गया. बैंक ने इनमें से 2,810 करोड़ रुपये के नहीं चुकाए गए कर्ज को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दी थी.
ये भी पढ़ें : भारत में 65 फीसदी कारोबारियों ने किया ऑनलाइन धोखाधड़ी में वृद्धि का अनुभव

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और जेठ राजेश कोचर को धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है.

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने दीपक और राजीव कोचर को 30 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख को पांच मई को पूछताछ के लिए बुलाया है.

यह मामला आईसीआईसीआई बैंक द्वारा साल 2009 से 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार से संबंधित है. ईडी को सुराग मिला है कि अवैध लेनदेन के जरिए नूपॉवर को करोड़ों रुपये भेजे गए.

मार्च में, ईडी ने इस मामले की जांच के सिलसिले में कोचर के घर और कार्यालयों पर कई बार छापेमारी की थी. साथ ही चंदा और दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत से भी पूछताछ की गई थी.

कथित रूप से, वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत ने दीपक कोचर की कंपनी नूपॉवर रिन्यूवेबल लि. में अपनी कंपनी सुप्रीम इनर्जी द्वारा निवेश किया, जो कि चंदा कोचर के तहत आईसीआईसीआई बैंक के मिले कर्ज के बदले किया गया.

aवीडियोकॉन समूह को दिए गए 40,000 करोड़ रुपये कर्ज में से 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दिया गया और इस कर्ज के बड़े हिस्से को साल 2017 तक नहीं चुकाया गया. बैंक ने इनमें से 2,810 करोड़ रुपये के नहीं चुकाए गए कर्ज को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दी थी.
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नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और जेठ राजेश कोचर को धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है.

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने दीपक और राजीव कोचर को 30 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख को पांच मई को पूछताछ के लिए बुलाया है.

यह मामला आईसीआईसीआई बैंक द्वारा साल 2009 से 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार से संबंधित है. ईडी को सुराग मिला है कि अवैध लेनदेन के जरिए नूपॉवर को करोड़ों रुपये भेजे गए.

मार्च में, ईडी ने इस मामले की जांच के सिलसिले में कोचर के घर और कार्यालयों पर कई बार छापेमारी की थी. साथ ही चंदा और दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत से भी पूछताछ की गई थी.

कथित रूप से, वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत ने दीपक कोचर की कंपनी नूपॉवर रिन्यूवेबल लि. में अपनी कंपनी सुप्रीम इनर्जी द्वारा निवेश किया, जो कि चंदा कोचर के तहत आईसीआईसीआई बैंक के मिले कर्ज के बदले किया गया.

aवीडियोकॉन समूह को दिए गए 40,000 करोड़ रुपये कर्ज में से 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दिया गया और इस कर्ज के बड़े हिस्से को साल 2017 तक नहीं चुकाया गया. बैंक ने इनमें से 2,810 करोड़ रुपये के नहीं चुकाए गए कर्ज को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दी थी.

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