नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक को राहत देते हुए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी), पुणे ने फरार डायमंड व्यापारी नीरव मोदी और उसकी समूह की कंपनियों को पीएनबी और अन्य को 7,200 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.
डीआरटी का अंतिम आदेश जुलाई 2018 में पीएनबी द्वारा दायर याचिका पर आया था, जिसमें मोदी से 7,000 करोड़ रुपये के अपने बकाया की वसूली की मांग की गई थी.
बैंकों के एक संघ ने, जिसने डायमंड व्यापारी को 200 करोड़ रुपये दिए थे, बाद में एक अलग आवेदन दायर किया.
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डीआरटी के आदेश के बाद, पीएनबी के रिकवरी अधिकारी जरूरत पड़ने पर मोदी की संपत्तियों को संलग्न करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकते हैं, हालांकि उनकी अधिकांश संपत्ति पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा संलग्न हैं.
सुनवाई पुणे में हुई जहां मुंबई के अतिरिक्त प्रभार वाले डीआरटी ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दीपक ठक्कर ने आदेश पारित किया.