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खुले में बिकने वाली मिठाई पर 'उपयोग की उपयुक्त अवधि' का उल्लेख होगा अनिवार्य: एफएसएसएआई

मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है.

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Published : Feb 25, 2020, 5:53 PM IST

Updated : Mar 2, 2020, 1:20 PM IST

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खुले में बिकने वाली मिठाई पर 'उपयोग की उपयुक्त अवधि' का उल्लेख होगा अनिवार्य: एफएसएसएआई

नई दिल्ली: सरकार स्थानीय दुकानों पर मिलने वाले खाने-पीने के साामन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये कदम उठा रही है. इसके तहत जून 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए 'निर्माण की तारीख' तथा 'उपयोग की उपयुक्त अवधि' जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी.

मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है.

उपभोक्ताओं को बासी/खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है.

एफएसएसएआई के आदेश में कहा गया है, "सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि खुली बिक्री वाली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए रखी मिठाई के कंटेनर/ट्रे पर 'निर्माण की तारीख' और 'उपयोग की अवधि' जैसी जानकारियों को प्रदर्शित करना होगा."

ये भी पढ़ें: कोरोना वायरस की समस्या से जल्दी पार पा लिया जाएगा: ट्रंप

यह आदेश एक जून, 2020 से प्रभावी होगा. आदेश के अनुसार राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: सरकार स्थानीय दुकानों पर मिलने वाले खाने-पीने के साामन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये कदम उठा रही है. इसके तहत जून 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए 'निर्माण की तारीख' तथा 'उपयोग की उपयुक्त अवधि' जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी.

मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है.

उपभोक्ताओं को बासी/खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है.

एफएसएसएआई के आदेश में कहा गया है, "सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि खुली बिक्री वाली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए रखी मिठाई के कंटेनर/ट्रे पर 'निर्माण की तारीख' और 'उपयोग की अवधि' जैसी जानकारियों को प्रदर्शित करना होगा."

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यह आदेश एक जून, 2020 से प्रभावी होगा. आदेश के अनुसार राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Mar 2, 2020, 1:20 PM IST
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