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मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ी

लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध और दफ्तरों के बंद रहने की वजह से दस्तावेजों का नवीनीकरण संभव नहीं है. ऐसे में जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गयी है.

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Published : May 6, 2020, 4:01 PM IST

नई दिल्ली: कोविड-19 लॉकडाउन (बंद) के बीच सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है.

लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध और दफ्तरों के बंद रहने की वजह से दस्तावेजों का नवीनीकरण संभव नहीं है. ऐसे में जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गयी है.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और लघु उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दस्तावेजों का नवीनीकरण संभव नहीं है.

ये भी पढ़ें: प्रवासी कामगारों को बाजार दर से कम मेहनताना दे रहे एच-1बी नियोक्ता: रिपोर्ट

इसलिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत अनिवार्य विभिन्न दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गयी है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: कोविड-19 लॉकडाउन (बंद) के बीच सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है.

लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध और दफ्तरों के बंद रहने की वजह से दस्तावेजों का नवीनीकरण संभव नहीं है. ऐसे में जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गयी है.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और लघु उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दस्तावेजों का नवीनीकरण संभव नहीं है.

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इसलिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत अनिवार्य विभिन्न दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गयी है.

(पीटीआई-भाषा)

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