नई दिल्ली: दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने दूरसंचार विभाग से कंपनियों पर किसी सिर्किल में नेटवर्क के न्यूनतम विस्तार की लाइसेंस शर्त में ढ़ील दिए जाने और इसे कम से कम छह से नौ माह बढ़ाने का आग्रह किया.
एसोसिएशन का कहना है कि लॉकडाउन के चलते कई जटिल गतिविधियों को पूरा करना मुश्किल है. सीओएआई ने कहा कि यदि ऑपरेटरों पर इसकी वजह से कोई जुर्माना लगता है, तो यह अनुचित होगा. यह घटनाक्रम पूरी तरह से अप्रत्याशित है.
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दूरसंचार विभाग को लिखे पत्र में सीओएआई ने कहा है, "हम विभाग से आग्रह करते हैं कि न्यूनतम नेटवर्क शुरू करने की जो समयसीमा तय की गई है, उसे कम से कम छह से नौ महीने बढ़ाया जाए. इससे अभी परीक्षण वाले नेटवर्क पर ही नहीं, आगे शुरू होने वाले नेटवर्क की समयसीमा में भी राहत मिल पाएगी."
दूरसंचार विभाग ने कई सर्कुलरों के जरिये दूरसंचार कंपनियों के नेटवर्क शुरू करने की प्रतिबद्धता से संबंधित पंजीकरण और परीक्षण को स्थगित किया है. पहले इसे 31 मार्च तक स्थगित किया गया था. फिर इसे 30 अप्रैल तक और उसके बाद 31 मई तक स्थगित किया गया.
सीओएआई ने कहा कि उद्योग ने हालांकि आगे की सभी न्यूनतम नेटवर्क प्रतिबद्धताओं (एमआरओ) की समयसीमा को 6-9 महीने बढ़ाने का आग्रह किया था. एसोसिएशन ने कहा कि पंजीकरण और परीक्षण करने से संबंधित कई गतिविधियों को अभी पूरा करना मुश्किल है.
सीओएआई ने पत्र में कहा है कि पूरी एमआरओ प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण और जटिल गतिविधियां होती हैं. एमआरओ परीक्षण को ही पूरा करने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत होती है. इनमें साइट का अधिग्रहण, स्थानीय निकायों से मंजूरियां, राज्य सरकार-निगम अधिकारियों से बातचीत, भागीदारों के साथ स्व परीक्षण के लिए समन्वय, परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना और उन्हें जमा कराना शामिल है.
सीओएआई ने कहा कि मौजूदा परिस्थतियों में इन्हें पूरा करना काफी चुनौतीपूर्ण है. सीओएआई ने यह पत्र 30 अप्रैल को लिखा है.
(पीटीआई-भाषा)