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यस बैंक घोटाला: राणा कपूर की पत्नी और बेटियों की जमानत याचिका खारिज

यस बैंक घोटाला मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी और बेटियों की जमानत याचिका साेमवार काे खारिज कर दी गई.

यस बैंक
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Published : Sep 20, 2021, 6:31 PM IST

मुंबई : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने यस बैंक घोटाला मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी और बेटियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

उन्हें 14 दिनाें की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. राणा कपूर की पत्नी बिंदू और बेटियां राधा खन्ना और रोशनी को भी मामले में नामजद किया गया है.

चार्जशीट के बाद सीबीआई कोर्ट ने तीनों को समन जारी किया था हालांकि, उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी थी. जिस पर सीबीआई की विशेष अदालत में आज सुनवाई हुई, जहां काेर्ट ने तीनाें की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

कोर्ट ने क्या कहा

काेर्ट ने साफ कर दिया कि राणा कपूर की पत्नी बिंदू, बेटियां राधा और रोशनी की अवैध गतिविधियों से बैंक को 4,000 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा. इसलिए उनके प्रति सहानुभूति दिखाने का सवाल ही नहीं है.

इसे भी पढ़ें : यस बैंक-डीएचएफएल मामला : सीबीआई अदालत ने राणा कपूर की पत्नी, बेटियों को न्यायिक हिरासत में भेजा

मुंबई : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने यस बैंक घोटाला मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी और बेटियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

उन्हें 14 दिनाें की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. राणा कपूर की पत्नी बिंदू और बेटियां राधा खन्ना और रोशनी को भी मामले में नामजद किया गया है.

चार्जशीट के बाद सीबीआई कोर्ट ने तीनों को समन जारी किया था हालांकि, उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी थी. जिस पर सीबीआई की विशेष अदालत में आज सुनवाई हुई, जहां काेर्ट ने तीनाें की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

कोर्ट ने क्या कहा

काेर्ट ने साफ कर दिया कि राणा कपूर की पत्नी बिंदू, बेटियां राधा और रोशनी की अवैध गतिविधियों से बैंक को 4,000 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा. इसलिए उनके प्रति सहानुभूति दिखाने का सवाल ही नहीं है.

इसे भी पढ़ें : यस बैंक-डीएचएफएल मामला : सीबीआई अदालत ने राणा कपूर की पत्नी, बेटियों को न्यायिक हिरासत में भेजा

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