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नाइट ड्यूटी के नाम पर महिलाओं को रोजगार से वंचित नहीं कर सकते: केरल एचसी

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार के आदेश में कहा कि किसी महिला के साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जिसमें उसको रोजगार देने से इनकार किया गया हो, काम में रात की ड्यूटी का समय भी शामिल है.

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Published : Apr 16, 2021, 6:50 PM IST

Updated : Apr 16, 2021, 8:51 PM IST

केरल एचसी
केरल एचसी

एर्नाकुलम : केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार के आदेश में कहा कि किसी महिला के साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जिसमें उसको रोजगार देने से इनकार किया गया हो, काम में रात की ड्यूटी का समय भी शामिल हैं.

पढ़ें -कोल ब्लॉक केस : प्रशांत भूषण की आपत्ति खारिज, SC ने ईडी के लिए नियुक्त किए वकील

कोर्ट ने कहा कि जो महिला योग्य है उसे इस आधार पर रोजगार देने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह एक महिला है और उसे रात के समय काम करने की आवश्यकता होगी. कोर्ट ने यह भी कहा, सरकार को जरूरत पड़ने पर महिला को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए. कोल्लम के मूल निवासी द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने अग्नि और सुरक्षा विभाग में काम देने से इनकार किया था.

एर्नाकुलम : केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार के आदेश में कहा कि किसी महिला के साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जिसमें उसको रोजगार देने से इनकार किया गया हो, काम में रात की ड्यूटी का समय भी शामिल हैं.

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कोर्ट ने कहा कि जो महिला योग्य है उसे इस आधार पर रोजगार देने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह एक महिला है और उसे रात के समय काम करने की आवश्यकता होगी. कोर्ट ने यह भी कहा, सरकार को जरूरत पड़ने पर महिला को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए. कोल्लम के मूल निवासी द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने अग्नि और सुरक्षा विभाग में काम देने से इनकार किया था.

Last Updated : Apr 16, 2021, 8:51 PM IST
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