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वाट्सएप पर दिया तीन तलाक, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब की एक महिला ने तीन तलाक दिए जाने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं इस मामले की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है.

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Published : Jan 8, 2021, 12:49 PM IST

Updated : Jan 8, 2021, 2:02 PM IST

चंडीगढ़ : पंजाब में तीन तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला ने इस संबंध में एक याचिका दायर की है. महिला ने अपने पति के खिलाफ वाट्सएप के माध्यम से उसे तलाक दिए जाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. अब यह मामला कोर्ट पहुंच गया है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और पंजाब डीजीपी से लिखित जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट पहुंचा तीन तलाक का मामला

पीड़िता ने याचिका में कहा कि वह 39 साल की है और मालेरकोटला की रहने वाली है. उसके पति ने 20 जून, 2020 को वाट्सएप के माध्यम से उसे फोन पर तीन तलाक के संदेश भेजा. कुछ ही समय बाद, उसके पति ने दोबारा शादी कर ली, और उसने उसे एक तस्वीर और एक विवाह प्रमाणपत्र भेजा.

पढ़ें :- कर्नाटक : फेसबुक पर पत्नी को तलाक देने वाला पति गिरफ्तार

नए कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए याचिकाकर्ता ने मामले में नए मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पीड़िता ने कहा कि उसने 23 जून, 2020 और 22 सितंबर, 2020 को पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण उन्हें उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ी.

कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने और कार्रवाई नहीं करने पर डीजीपी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

चंडीगढ़ : पंजाब में तीन तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला ने इस संबंध में एक याचिका दायर की है. महिला ने अपने पति के खिलाफ वाट्सएप के माध्यम से उसे तलाक दिए जाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. अब यह मामला कोर्ट पहुंच गया है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और पंजाब डीजीपी से लिखित जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट पहुंचा तीन तलाक का मामला

पीड़िता ने याचिका में कहा कि वह 39 साल की है और मालेरकोटला की रहने वाली है. उसके पति ने 20 जून, 2020 को वाट्सएप के माध्यम से उसे फोन पर तीन तलाक के संदेश भेजा. कुछ ही समय बाद, उसके पति ने दोबारा शादी कर ली, और उसने उसे एक तस्वीर और एक विवाह प्रमाणपत्र भेजा.

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नए कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए याचिकाकर्ता ने मामले में नए मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पीड़िता ने कहा कि उसने 23 जून, 2020 और 22 सितंबर, 2020 को पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण उन्हें उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ी.

कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने और कार्रवाई नहीं करने पर डीजीपी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

Last Updated : Jan 8, 2021, 2:02 PM IST
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