हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी के खिलाफ एक महिला की तहरीर पर दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है.
महिला का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने अपना नाम और धर्म छिपाकर उसके साथ दोस्ती की और उसका 6 साल तक शारीरिक शोषण किया. इस दौरान तीन बार उसका गर्भपात भी कराया गया. वहीं, शादी की बात कहने पर पुलिसकर्मी शादी से मुकर गया.
पुलिस से शिकायत के बाद पुलिसकर्मी ने उसे अपने साथ तो रख लिया लेकिन पत्नी का दर्जा नहीं दिया और भगा दिया. पीड़ित महिला ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है. जिसके बाद महिला थाने में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
हरदोई जिले के महिला थाने में उन्नाव जिले के सफीपुर की रहने वाली है एक युवती ने हरदोई जिले की पुलिस लाइन में तैनात सिपाही नदीम के खिलाफ दुष्कर्म दलित उत्पीड़न और धर्मांतरण के नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराया है.
युवती का आरोप है कि पुलिस लाइन में तैनात सिपाही नदीम 2013 में उन्नाव जिले में तैनाती के दौरान एक एप्लीकेशन की जांच करने उसे घर आया था. जहां उसने अपना नाम राहुल बताया और जांच के बहाने उसने उसका नंबर ले लिया. युवती का आरोप है कि नदीम ने अपना नाम बदलकर राहुल बताया और उसको अपना सजातीय बताया.
साथ ही उसने युवती को ये कहकर झांसे में लिया की वो सीओ का गनर है, और उसके साथ शारीरिक शोषण किया. जब उसने शादी की बात की तो नदीम ने बहाना बनाया और शादी से मुकर गया.
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जब पीड़िता को मामले का जानकारी हुई तो, उसने पूरे मामले की शिकायत उन्नाव की तत्कालीन एसपी सोनिया सिंह से की. एसपी के हस्तक्षेप के बाद राहुल बने नदीम ने उसे अपने साथ रखना शुरू कर दिया, लेकिन विवाह के तहत किसी भी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई. युवती के मुताबिक इस दौरान वह तीन बार गर्भवती हुई तो सिपाही नदीम ने उसका गर्भपात भी करा दिया.
आरोप है कि लगातार सिपाही उसका शारीरिक शोषण करता चला रहा है और उसे प्रताड़ित कर रहा है और धमकी भी देता है. पीड़ित युवती ने हरदोई पहुंच कर पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की. महिला थाने में सिपाही के खिलाफ दलित एक्ट, दुष्कर्म और अन्य घाराओं के तहत दर्ज किया गया है, और पूरे मामले की जांच सीओ बघौली को सौंपी गई है.
अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह ने बताया कि महिला थाना में धर्म परिवर्तन के नए कानून के तहत एक सिपाही के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया है. महिला का आरोप है कि सिपाही ने नाम और धर्म के बदलकर उसके साथ दोस्ती की और उसका शारीरिक शोषण किया और उसे पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया.
महिला की तहरीर पर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और पूरे मामले में कार्यवाही की जा रही है.
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