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गवाहों के बयान मनी लॉन्ड्रिंग में नवाब मलिक की भूमिका के संकेत देते हैं : अदालत

दाऊद इब्राहिम के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता नवाब मलिक को बीते 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था. उन्हें सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, क्योंकि जांच एजेंसी ने और रिमांड की मांग नहीं की थी.

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नवाब मलिक
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Published : Mar 8, 2022, 10:03 PM IST

मुंबई : एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान प्रथम दृष्टया धन शोधन में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की संलिप्तता दर्शाते हैं. विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने मलिक को भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन मामले की जांच में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए अपने आदेश में यह टिप्पणी की थी. इस आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई. इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मलिक (62) को ईडी ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था. उन्हें सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था क्योंकि जांच एजेंसी ने और रिमांड की मांग नहीं की थी. ईडी ने भले ही मलिक की और हिरासत की मांग नहीं की हो लेकिन उसने अदालत को बताया था कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'जांच में प्रगति के दौरान गवाहों के बयान अदालत के संज्ञान में लाए गए. अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर आरोपी को सात मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया.'

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अदालत ने कहा, 'यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रथम दृष्टया गवाहों के जो बयान हैं वो धन शोधन में आरोपी की संलिप्तता दर्शाते हैं.' अदालत ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपराध की आय की पहचान की जानी बाकी है और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है. अदालत ने कहा, 'यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपी ने पहले के हिरासत के आदेशों के साथ-साथ अपनी गिरफ्तारी को बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी है. हिरासत रिपोर्ट में उल्लिखित आधारों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की आवश्यकता है.'

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान प्रथम दृष्टया धन शोधन में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की संलिप्तता दर्शाते हैं. विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने मलिक को भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन मामले की जांच में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए अपने आदेश में यह टिप्पणी की थी. इस आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई. इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मलिक (62) को ईडी ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था. उन्हें सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था क्योंकि जांच एजेंसी ने और रिमांड की मांग नहीं की थी. ईडी ने भले ही मलिक की और हिरासत की मांग नहीं की हो लेकिन उसने अदालत को बताया था कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'जांच में प्रगति के दौरान गवाहों के बयान अदालत के संज्ञान में लाए गए. अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर आरोपी को सात मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया.'

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अदालत ने कहा, 'यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रथम दृष्टया गवाहों के जो बयान हैं वो धन शोधन में आरोपी की संलिप्तता दर्शाते हैं.' अदालत ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपराध की आय की पहचान की जानी बाकी है और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है. अदालत ने कहा, 'यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपी ने पहले के हिरासत के आदेशों के साथ-साथ अपनी गिरफ्तारी को बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी है. हिरासत रिपोर्ट में उल्लिखित आधारों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की आवश्यकता है.'

(पीटीआई-भाषा)

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