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दिल्ली में बढ़ी सख्ती : केवल कोर्ट या घर पर होगी शादी, सीमित होगी मेहमानों की संख्या - wedding ceremonies will be completely banned in public places

दिल्ली में लॉकडाउन को और एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. दिल्ली में कल से मेट्रो नहीं चलेगी. वहीं लॉकडाउन के नए नियमों के अंतर्गत शादी का कार्यक्रम किसी भी होटल, सामुदायिक केंद्र, बैंक्विट हॉल या अन्य सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया जा सकेगा.

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Published : May 9, 2021, 5:03 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली में 17 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. दिल्ली में अब लॉकडाउन के दौरान मेट्रो का संचालन भी बंद रहेगा. सार्वजनिक स्थानों पर शादी विवाद का आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा. लॉकडाउन के नए नियमों के अंतर्गत शादी का कार्यक्रम किसी भी होटल, सामुदायिक केंद्र, बैंक्विट हॉल या अन्य सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया जा सकेगा. शादियों की अनुमति होगी, लेकिन यह शादी केवल कोर्ट अथवा घर पर आयोजित की जा सकती है. शादियों में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. इन शादियों में टेंट, डीजे, म्यूजिक सिस्टम, कैटरिंग आदि की बुकिंग भी नहीं होगी.

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के मुताबिक शादियों के लिए पहले से बुक किए गए टेंट, डीजे, म्यूजिक सिस्टम, कैटरिंग आदि को एडवांस में ली गई रकम वापस लौटनी होगी. वहीं यदि शादी की तारीख आगे बढ़ाई जाती है, तो एडवांस ले चुके इन लोगों को अपनी सेवाएं अगली तारीख पर मुहैया करानी होंगी.

दिल्ली में लॉकडाउन 10 मई सोमवार सुबह 5 बजे समाप्त होना था. इस बीच रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब अगले सोमवार 17 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा जा है.

डीजे और साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध

शादी समारोह में डीजे, साउंड सिस्टम, कैटरिंग और ऐसी हर तरह की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी. इससे जुड़े आदेश में कहा गया है कि अगर आगामी दिनों में होने वाली शादी के लिए किसी होटल या बैंक्वेट हॉल वाले ने बुकिंग की है, तो उसे कैंसल करें, पैसे लौटाएं या आपसी सहमति से शादी की तारीख आगे कर लें. सभी जिलों के डीएम, डीसीपी, निगम के डिप्टी कमिश्नर, एनडीएमसी के अधिकारी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन और एपीएमसी के सेक्रेटरी को लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है.

बंद रहेंगीं गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें

इन सभी की जिम्मेदारी होगी कि सभी मंडियों, आईएसबीटी, रेलवे प्लेटफार्म, स्टेशन और अनिवार्य सेवाओं से जुड़ी दुकानों जैसे ग्रॉसरी शॉप, दवा दुकान, सब्जी और फल दुकान, रोड साइड वेंडर आदि से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराएं. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता बनाए रखें. इन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें न खुली हों और अवैध तरीके से साप्ताहिक बाजार न लग रहे हों.

अभी ढिलाई देने का समय नहीं

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा 'पिछले कुछ दिनों में लोगों से मेरी बात हुई है. व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं से अलग-अलग वर्ग के लोगों से बात हुई है. सब का यह मानना है कि कोरोना के केस कम तो हुए हैं, लेकिन अभी भी 23 परसेंट संक्रमण दर है. अभी ढिलाई देने का समय नहीं आया है. सब का यही मानना है कि अभी लॉकडाउन को और बढ़ाने की आवश्यकता है.'

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने के निर्णय पर कहा कि लॉकडाउन को अभी थोड़े दिन और बढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं तो हमने अभी तक जो भी हासिल किया है वह भी खत्म हो जाएगा. कोरोना कि यह लहर बहुत खतरनाक है. बहुत लोगों की मौत हो रही है, अगर जिंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे. सबसे पहले अभी जिंदगी बचाना है. इसलिए सरकार ने सभी लोगों के फीडबैक के आधार पर मजबूरी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है.


इस बार लॉकडाउन और अधिक सख्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार लॉकडाउन और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा. कल सोमवार से दिल्ली में मेट्रो चलना भी बंद हो जाएगी. जितना शक्ति से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा उतनी ही जल्दी हम कोरोना पर नियंत्रण पा सकेंगे. मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार सभी लोगों ने सरकार का साथ दिया इसी तरह से आगे आने वाले समय में भी लॉकडाउन का पालन करें.

अप्रैल में मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था. कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे. दिल्ली में 35 परसेंट तक कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था. यानी यदि हम 100 लोगों का कोरोना टेस्ट करते थे, तो उनमें से 35 कोरोना पॉजिटिव पाए जाते थे. लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण की चेन धीरे-धीरे टूटनी शुरू हुई. पिछले एक-दो दिन के अंदर पॉजिटिविटी दर 23 फीसदी आ गई है. इसमें सभी दिल्ली वासियों का बहुत सहयोग रहा लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया.

आवागमन और गतिविधियों पर नजर रखेगी पुलिस

लॉकडाउन के दौरान लोगों के आवागमन और अन्य गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी. इसके लिए पर्याप्त संख्या में चेकिंग प्वाइंट और पुलिस पिकेट बनाने का आदेश दिया गया है. लॉकडाउन के दौरान कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए भी सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश दिया गया है. नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू और इससे पूर्व के लॉकडाउन के दौरान जारी हुए ई-पास इस दौरान भी मान्य होंगे. लॉकडाउन से जुड़े नियमों की अवहेलना पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 और 60 के तहत कार्रवाई होगी.

पढ़ेंः 24 घंटे में कोरोना के 4,03,738 नए केस, यूपी में 17 मई तक बढ़ा कर्फ्यू

नई दिल्ली : दिल्ली में 17 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. दिल्ली में अब लॉकडाउन के दौरान मेट्रो का संचालन भी बंद रहेगा. सार्वजनिक स्थानों पर शादी विवाद का आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा. लॉकडाउन के नए नियमों के अंतर्गत शादी का कार्यक्रम किसी भी होटल, सामुदायिक केंद्र, बैंक्विट हॉल या अन्य सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया जा सकेगा. शादियों की अनुमति होगी, लेकिन यह शादी केवल कोर्ट अथवा घर पर आयोजित की जा सकती है. शादियों में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. इन शादियों में टेंट, डीजे, म्यूजिक सिस्टम, कैटरिंग आदि की बुकिंग भी नहीं होगी.

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के मुताबिक शादियों के लिए पहले से बुक किए गए टेंट, डीजे, म्यूजिक सिस्टम, कैटरिंग आदि को एडवांस में ली गई रकम वापस लौटनी होगी. वहीं यदि शादी की तारीख आगे बढ़ाई जाती है, तो एडवांस ले चुके इन लोगों को अपनी सेवाएं अगली तारीख पर मुहैया करानी होंगी.

दिल्ली में लॉकडाउन 10 मई सोमवार सुबह 5 बजे समाप्त होना था. इस बीच रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब अगले सोमवार 17 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा जा है.

डीजे और साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध

शादी समारोह में डीजे, साउंड सिस्टम, कैटरिंग और ऐसी हर तरह की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी. इससे जुड़े आदेश में कहा गया है कि अगर आगामी दिनों में होने वाली शादी के लिए किसी होटल या बैंक्वेट हॉल वाले ने बुकिंग की है, तो उसे कैंसल करें, पैसे लौटाएं या आपसी सहमति से शादी की तारीख आगे कर लें. सभी जिलों के डीएम, डीसीपी, निगम के डिप्टी कमिश्नर, एनडीएमसी के अधिकारी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन और एपीएमसी के सेक्रेटरी को लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है.

बंद रहेंगीं गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें

इन सभी की जिम्मेदारी होगी कि सभी मंडियों, आईएसबीटी, रेलवे प्लेटफार्म, स्टेशन और अनिवार्य सेवाओं से जुड़ी दुकानों जैसे ग्रॉसरी शॉप, दवा दुकान, सब्जी और फल दुकान, रोड साइड वेंडर आदि से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराएं. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता बनाए रखें. इन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें न खुली हों और अवैध तरीके से साप्ताहिक बाजार न लग रहे हों.

अभी ढिलाई देने का समय नहीं

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा 'पिछले कुछ दिनों में लोगों से मेरी बात हुई है. व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं से अलग-अलग वर्ग के लोगों से बात हुई है. सब का यह मानना है कि कोरोना के केस कम तो हुए हैं, लेकिन अभी भी 23 परसेंट संक्रमण दर है. अभी ढिलाई देने का समय नहीं आया है. सब का यही मानना है कि अभी लॉकडाउन को और बढ़ाने की आवश्यकता है.'

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने के निर्णय पर कहा कि लॉकडाउन को अभी थोड़े दिन और बढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं तो हमने अभी तक जो भी हासिल किया है वह भी खत्म हो जाएगा. कोरोना कि यह लहर बहुत खतरनाक है. बहुत लोगों की मौत हो रही है, अगर जिंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे. सबसे पहले अभी जिंदगी बचाना है. इसलिए सरकार ने सभी लोगों के फीडबैक के आधार पर मजबूरी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है.


इस बार लॉकडाउन और अधिक सख्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार लॉकडाउन और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा. कल सोमवार से दिल्ली में मेट्रो चलना भी बंद हो जाएगी. जितना शक्ति से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा उतनी ही जल्दी हम कोरोना पर नियंत्रण पा सकेंगे. मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार सभी लोगों ने सरकार का साथ दिया इसी तरह से आगे आने वाले समय में भी लॉकडाउन का पालन करें.

अप्रैल में मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था. कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे. दिल्ली में 35 परसेंट तक कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था. यानी यदि हम 100 लोगों का कोरोना टेस्ट करते थे, तो उनमें से 35 कोरोना पॉजिटिव पाए जाते थे. लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण की चेन धीरे-धीरे टूटनी शुरू हुई. पिछले एक-दो दिन के अंदर पॉजिटिविटी दर 23 फीसदी आ गई है. इसमें सभी दिल्ली वासियों का बहुत सहयोग रहा लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया.

आवागमन और गतिविधियों पर नजर रखेगी पुलिस

लॉकडाउन के दौरान लोगों के आवागमन और अन्य गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी. इसके लिए पर्याप्त संख्या में चेकिंग प्वाइंट और पुलिस पिकेट बनाने का आदेश दिया गया है. लॉकडाउन के दौरान कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए भी सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश दिया गया है. नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू और इससे पूर्व के लॉकडाउन के दौरान जारी हुए ई-पास इस दौरान भी मान्य होंगे. लॉकडाउन से जुड़े नियमों की अवहेलना पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 और 60 के तहत कार्रवाई होगी.

पढ़ेंः 24 घंटे में कोरोना के 4,03,738 नए केस, यूपी में 17 मई तक बढ़ा कर्फ्यू

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