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EPFO Pension: 10 साल की नौकरी के बाद कितनी मिलेगी पेंशन, कैसे करें कैलकुलेशन? जानें - EMPLOYEES PROVIDENT FUND

EPS पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ सदस्यों को कम से कम 10 साल की सर्विस करनी होती है.

EPFO Pension
10 साल की नौकरी के बाद कितनी मिलेगी पेंशन (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 16, 2025, 9:33 AM IST

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) चलाती है. इस योजना के तहत ईपीएफओ सदस्यों को उनकी सर्विस और सैलरी के आधार पर एक समय के बाद मंथली पेंशन मिलती है. ईपीएफओ ने ईपीएस स्कीम की शुरूआत 16 नवंबर 1995 में की थी. इसे एंप्लाइज फैमिली पेंशन स्कीम की जगह शुरू किया गया था.

इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करना है. EPS पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ सदस्यों को कुछ शर्तों पूरी करनी होती हैं. इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सर्विस करनी होती है. यह पेंशन 58 साल की उम्र पूरी करने पर मिलती है. पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को EPFO का रजिस्टर मेंबर होना चाहिए और नौकरी दौरान EPS योजना में लगातार कॉन्ट्रिब्यूशन करना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि जब कोई शख्स किसी कंपनी या संगठित क्षेत्र के संस्थान में कर्मचारी के रूप में काम करता हैं, तो वह ईपीएफओ का मेंबर बन जाता हैं. ऐसे में उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने EPF और EPS में जमा किया जाता है. इस राशि का इस्तेमाल ईपीएफओ मेंबर के भविष्य के लिए होता है, जैसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलना.

EPF सदस्य नौकरी के दौरान अपने बैसिक सैलरी का 12 प्रतिशत ईपीएफ में कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं और कंपनी भी इतनी ही रकम का योगदान करती है. हालांकि, कंपनी का योगदान दो हिस्सों में बट जाता है. इसमें 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS में और 3.67 फीसदी हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है.

ईपीएफओ सदस्य कब हो जाते हैं पेंशन के हकदार
ईपीएस के प्रावधानों के अनुसार पेंशन योजना का कोई सदस्य 10 साल की अंशदायी सदस्यता पूरी करने पर पेंशन का हकदार हो जाता है. ऐसे में वह 58 साल की उम्र पूरी करने पर पेंशन ले सकता है. चाहे वह रिटायर हो या ना हो. वहीं, अगर कोई सदस्य 50 साल की उम्र पूरी करके नौकरी छोड़ देता है तो वह भी पेंशन का हकदार हो जाता है, लेकिन इसके जरूरी है कि वह कम से कम 10 साल काम कर चुका हो.

कैसे करें पेंशन की गणना?
पेंशन की गणना मेंबर्स की पेंशन योग्य सर्विस यानी जितने साल उसने पेंशन फंड में अंशदान किया है और रिटायरमेंट से पूर्व के 60 महीन के औसत वेतन पर प्रो रेटा आधार पर की जाती है. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी तो सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं. यहां स्क्रीन पर बायीं ओर दिए ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में पेंशन कैलकुलेटर के ऑप्शन पर क्लिक करें.

इस पर क्लिक करते ही एक नई स्क्रीन ओपन होगी और सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे 'हाउ टू यूज कैलकुलेटर' पर जाकर इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने की तरीका जान सकते हैं. वहीं, बायीं ओर दिए गए पेंशन कैलकुलेटर पर क्लिक करके इसके होम पेज पर पहुंच सकते हैं. यहां आप अपनी डिटेल दर्ज करके अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं.

10 साल की सेवा पर कितनी पेंशन मिल सकती है पेंशन?

  • EPS पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला
  • मंथली पेंशन का हिसाब इस फॉर्मूले से किया जाता है:
  • मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) / 70
  • पेंशन योग्य वेतन: आखिरी 60 महीनों का औसत वेतन (अधिकतम 15,000 रुपये)
  • पेंशन योग्य सेवा: EPS में योगदान किए गए कुल सेवा वर्ष
  • उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है और उसने 10 साल की सेवा की है, तो उसकी मासिक पेंशन इस प्रकार होगी:
  • मासिक पेंशन = (15,000 × 10) / 70 = 2,143 रुपये

यह भी पढ़ें- 25 हजार की बेसिक सैलरी वालों के पास रिटायरमेंट के समय EPF अकाउंट में कितना होगा पैसा? जानें

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) चलाती है. इस योजना के तहत ईपीएफओ सदस्यों को उनकी सर्विस और सैलरी के आधार पर एक समय के बाद मंथली पेंशन मिलती है. ईपीएफओ ने ईपीएस स्कीम की शुरूआत 16 नवंबर 1995 में की थी. इसे एंप्लाइज फैमिली पेंशन स्कीम की जगह शुरू किया गया था.

इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करना है. EPS पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ सदस्यों को कुछ शर्तों पूरी करनी होती हैं. इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सर्विस करनी होती है. यह पेंशन 58 साल की उम्र पूरी करने पर मिलती है. पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को EPFO का रजिस्टर मेंबर होना चाहिए और नौकरी दौरान EPS योजना में लगातार कॉन्ट्रिब्यूशन करना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि जब कोई शख्स किसी कंपनी या संगठित क्षेत्र के संस्थान में कर्मचारी के रूप में काम करता हैं, तो वह ईपीएफओ का मेंबर बन जाता हैं. ऐसे में उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने EPF और EPS में जमा किया जाता है. इस राशि का इस्तेमाल ईपीएफओ मेंबर के भविष्य के लिए होता है, जैसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलना.

EPF सदस्य नौकरी के दौरान अपने बैसिक सैलरी का 12 प्रतिशत ईपीएफ में कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं और कंपनी भी इतनी ही रकम का योगदान करती है. हालांकि, कंपनी का योगदान दो हिस्सों में बट जाता है. इसमें 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS में और 3.67 फीसदी हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है.

ईपीएफओ सदस्य कब हो जाते हैं पेंशन के हकदार
ईपीएस के प्रावधानों के अनुसार पेंशन योजना का कोई सदस्य 10 साल की अंशदायी सदस्यता पूरी करने पर पेंशन का हकदार हो जाता है. ऐसे में वह 58 साल की उम्र पूरी करने पर पेंशन ले सकता है. चाहे वह रिटायर हो या ना हो. वहीं, अगर कोई सदस्य 50 साल की उम्र पूरी करके नौकरी छोड़ देता है तो वह भी पेंशन का हकदार हो जाता है, लेकिन इसके जरूरी है कि वह कम से कम 10 साल काम कर चुका हो.

कैसे करें पेंशन की गणना?
पेंशन की गणना मेंबर्स की पेंशन योग्य सर्विस यानी जितने साल उसने पेंशन फंड में अंशदान किया है और रिटायरमेंट से पूर्व के 60 महीन के औसत वेतन पर प्रो रेटा आधार पर की जाती है. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी तो सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं. यहां स्क्रीन पर बायीं ओर दिए ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में पेंशन कैलकुलेटर के ऑप्शन पर क्लिक करें.

इस पर क्लिक करते ही एक नई स्क्रीन ओपन होगी और सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे 'हाउ टू यूज कैलकुलेटर' पर जाकर इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने की तरीका जान सकते हैं. वहीं, बायीं ओर दिए गए पेंशन कैलकुलेटर पर क्लिक करके इसके होम पेज पर पहुंच सकते हैं. यहां आप अपनी डिटेल दर्ज करके अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं.

10 साल की सेवा पर कितनी पेंशन मिल सकती है पेंशन?

  • EPS पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला
  • मंथली पेंशन का हिसाब इस फॉर्मूले से किया जाता है:
  • मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) / 70
  • पेंशन योग्य वेतन: आखिरी 60 महीनों का औसत वेतन (अधिकतम 15,000 रुपये)
  • पेंशन योग्य सेवा: EPS में योगदान किए गए कुल सेवा वर्ष
  • उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है और उसने 10 साल की सेवा की है, तो उसकी मासिक पेंशन इस प्रकार होगी:
  • मासिक पेंशन = (15,000 × 10) / 70 = 2,143 रुपये

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