नई दिल्ली : राजधानी की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुराना नांगल रेप मामले (Nangal rape case) में DCP क्राइम ब्रांच के खिलाफ वारंट जारी किया है. यह वारंट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत (POCSO act on rahul gandhi) मामला दर्ज करने के मामले में रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर जारी किया गया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने डीसीपी क्राइम ब्रांच को 9 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.
कोर्ट ने DCP Crime branch के खिलाफ पांच हजार रुपये के मुचलके का जमानती वारंट जारी किया है. 29 सितंबर को सुनवाई के दौरान बाराखंभा रोड थाने के SHO ने कहा था कि उसने शिकायत की प्रति क्राइम ब्रांच के डीसीपी को आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए भेज दिया है. उसके बाद कोर्ट ने डीसीपी को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. पिछले 22 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया था.
याचिका दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने दायर की है. याचिका में मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली कैंट के मामले में पीड़ित परिवार की पहचान जाहिर करने के लिए FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए. नवीन जिंदल का आरोप है कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर किया. याचिका में पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है.
बता दें कि पिछले दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची की दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर ( nangal rape case victim family photo) डाली. इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए पिछले 4 अगस्त को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट (rahul gandhi twitter) सस्पेंड कर दिया था.