तिरुवनंतपुरम : केरल सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को कोविड रोगियों के लिए अक अहम फैसला लिया है. सरकार ने फैसला किया कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के अंतिम एक घंटे में कोविड रोगियों को वोट डालने का मौका दिया जाएगा.
राज्यपाल से की सिफारिश
राज्य की विजयन सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक बुलाई थी, जिसमें राज्यपाल को केरल पंचायत राज अधिनियम और केरल नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश करने का भी फैसला लिया गया. विजयन मंत्रिमंडल ने केरल के स्थानीय निकाय चुनावों के अंतिम एक घंटे को कोविड रोगियों के लिए आवंटिट करने का फैसला लिया है. अब तक मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है. इसमें से शाम 5 से 6 बजे तक का आखिरी एक घंटा विशेष रूप से कोविड रोगियों के लिए होगा.
दो दिन पूर्व हुए कोविड पॉजिटिव को नहीं मिलेगा मौका
कोविड मरीज और क्वारंटाइन के तहत आने वाले लोगों को चुनावी अधिकार देने का मौका दिया जाएगा. इससे पहले पोलिंग बूथ तक पहुंचने वाले लोगों के लिए पोस्टल वोटिंग का सुझाव दिया गया था. हालांकि, मतदान के दिन से दो दिन पहले डाक मतों का प्रयोग करने की सभी प्रक्रियाएं पूरी की जानी हैं. उस स्थिति में, जो लोग मतदान से पहले अंतिम दो दिनों में कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, वे अपने चुनावी अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएंगे. इसलिए सरकार ने इससे संबंधित कृत्यों में संशोधन करने का निर्णय लिया है और यह सुनिश्चित किया है कि वे अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं.
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विशेष प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश
केरल मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वह विशेष प्रोटोकॉल निर्धारित करें और मतदान केंद्रों पर उचित व्यवस्था करें, जिससे कोविड रोगियों को मतदान करने की सुविधा प्रदान की जा सके. इसके अलावा, मतदान अधिकारियों और एजेंटों के पालन के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल भी तैयार किया जाएगा.