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Viveka Murder Case: कडप्पा सांसद ने सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए मांगा समय

आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में तेलंगाना के कडप्पा लोकसभा क्षेत्र के सांसद वाई एस अविनाश रेड्डी आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए. उन्होंने पेश होने के लिए सीबीआई से और चार दिन का वक्त मांगा है.

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Published : May 16, 2023, 1:34 PM IST

हैदराबाद : कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई सांसद ने एजेंसी के सामने पेश होने के लिए चार दिन का समय मांगा है. उन्होंने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में उनके कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, वह अल्प सूचना पर सीबीआई के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हैं.अविनाश रेड्डी मंगलवार को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला के लिए रवाना हुए.

सोमवार को दिए गए नोटिस में उन्हें हैदराबाद में सीबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 11 बजे पेश होने का निर्देश दिया गया था.कडप्पा सांसद, जिनसे सीबीआई पहले ही चार बार पूछताछ कर चुकी है, ने पिछले महीने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल को सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी. अदालत ने मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें 25 अप्रैल तक सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी.

शीर्ष अदालत ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया.मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मामले की जांच पूरी करने की समय सीमा भी 30 जून तक बढ़ा दी. सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई के लिए समय सीमा 30 अप्रैल तय की थी.पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाई और जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी.राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर हत्या कर दी.

पढ़ें : Viveka Murder Case: विवेकानंद हत्याकांड में आरोपी सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली

कुछ रिश्तेदारों पर शक जताने वाली सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली थी.सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनीता रेड्डी की याचिका पर केस हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया था.पिछले महीने सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाई.एस. भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया था.

(आईएएनएस)

हैदराबाद : कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई सांसद ने एजेंसी के सामने पेश होने के लिए चार दिन का समय मांगा है. उन्होंने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में उनके कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, वह अल्प सूचना पर सीबीआई के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हैं.अविनाश रेड्डी मंगलवार को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला के लिए रवाना हुए.

सोमवार को दिए गए नोटिस में उन्हें हैदराबाद में सीबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 11 बजे पेश होने का निर्देश दिया गया था.कडप्पा सांसद, जिनसे सीबीआई पहले ही चार बार पूछताछ कर चुकी है, ने पिछले महीने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल को सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी. अदालत ने मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें 25 अप्रैल तक सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी.

शीर्ष अदालत ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया.मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मामले की जांच पूरी करने की समय सीमा भी 30 जून तक बढ़ा दी. सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई के लिए समय सीमा 30 अप्रैल तय की थी.पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाई और जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी.राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर हत्या कर दी.

पढ़ें : Viveka Murder Case: विवेकानंद हत्याकांड में आरोपी सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली

कुछ रिश्तेदारों पर शक जताने वाली सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली थी.सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनीता रेड्डी की याचिका पर केस हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया था.पिछले महीने सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाई.एस. भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया था.

(आईएएनएस)

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