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कोर्ट ने सीबीआई से कहा- कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी से पहले दें 3 दिन का नोटिस

वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार करने से तीन दिन पहले नोटिस देने का सीबीआई को निर्देश दिया गया है. यह निर्देश दिल्ली की एक अदालत ने दिया, जहां कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई हुई.

कार्ति चिदंबरम
कार्ति चिदंबरम
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Published : May 20, 2022, 5:45 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को कथित वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ने पर उन्हें तीन दिन पहले नोटिस देने का निर्देश दिया. विशेष न्यायाधीश जस्टिस एम. के. नागपाल ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया. याचिका का सीबीआई ने विरोध किया और कहा कि इस समय इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती है.

सीबीआई ने यह भी कहा कि यदि कार्ति को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ी तो उन्हें कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा. हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि सीबीआई को आरोपी को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ने पर, उन्हें तीन कार्य दिवस पहले नोटिस देना होगा. अदालत ने कहा कि आरोपी वर्तमान में विदेश में हैं उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह भारत पहुंचने के बाद 16 घंटों के अंदर जांच में शमिल हों.

पढ़ें : सीबीआई को कुछ नहीं मिला, छापेमारी का समय जरूर दिलचस्प : पी. चिदंबरम

बता दें कि इससे पहले 17 मई को कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी. सीबीआई की यह छापेमारी उनके खिलाफ चल रहे मौजूदा केस के संबंध में की. यह छापेमारी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, शिवगंगई समेत सात ठिकानों में चली. सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 2010-14 के बीच विदेशी लेनदेन के चलते नया केस दर्ज किया है. सीबीआई की यह छापेमारी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के ठिकानों पर भी चल रही है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को कथित वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ने पर उन्हें तीन दिन पहले नोटिस देने का निर्देश दिया. विशेष न्यायाधीश जस्टिस एम. के. नागपाल ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया. याचिका का सीबीआई ने विरोध किया और कहा कि इस समय इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती है.

सीबीआई ने यह भी कहा कि यदि कार्ति को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ी तो उन्हें कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा. हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि सीबीआई को आरोपी को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ने पर, उन्हें तीन कार्य दिवस पहले नोटिस देना होगा. अदालत ने कहा कि आरोपी वर्तमान में विदेश में हैं उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह भारत पहुंचने के बाद 16 घंटों के अंदर जांच में शमिल हों.

पढ़ें : सीबीआई को कुछ नहीं मिला, छापेमारी का समय जरूर दिलचस्प : पी. चिदंबरम

बता दें कि इससे पहले 17 मई को कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी. सीबीआई की यह छापेमारी उनके खिलाफ चल रहे मौजूदा केस के संबंध में की. यह छापेमारी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, शिवगंगई समेत सात ठिकानों में चली. सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 2010-14 के बीच विदेशी लेनदेन के चलते नया केस दर्ज किया है. सीबीआई की यह छापेमारी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के ठिकानों पर भी चल रही है.

(पीटीआई-भाषा)

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