नई दिल्ली : केंद्र सरकार (central government) ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme court) को सूचित किया कि राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत उसने उन वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के टीकाकरण करने की रणनीति बनाई है जो टीकाकरण केंद्रों तक जाने में असमर्थता की वजह से छूट गए हैं.
केंद्र ने कहा कि टीके तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत को देखते हुए यह महसूस किया गया कि समय-समय पर जारी परिचालन दिशानिर्देश के तहत टीकाकरण केंद्रों को सभी एहतियातों और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए समुदाय और घरों के नजदीक लाया जाए.
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केंद्र ने कहा, 'इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित समिति जिसमें विषय की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं, मामले का आकलन करेगी और घर के नजदीक कोविड टीकाकरण केंद्र की रणनीति पर अनुशंसा करेगी ताकि वृद्धों और दिव्यांगों की विशेष जरूरत को पूरा किया जा सके.'
सरकार ने कहा कि इस रणनीति को कोविड-19 टीकाकरण पर गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने भी समर्थन दिया है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी विशेषज्ञ हैं. केंद्र ने यह जानकारी अदालत द्वारा कोविड-19 प्रबंधन पर लिए गए स्वत: संज्ञान पर दाखिल हलफनामे में दी.
(पीटीआई-भाषा)