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Smuggling of Cattle: उत्तराखंड में अब बख्‍शे नहीं जाएंगे गौ तस्‍कर, गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई

उत्तराखंड में गौ तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए धामी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. उत्तराखंड पुलिस अब गौ तस्‍करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेगी.

Smuggling of Cattle
गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट
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Published : Jan 28, 2023, 3:25 PM IST

Updated : Jan 28, 2023, 3:52 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार गौ तस्‍करों के खिलाफ सख्‍ती से निपटेगी. सरकार के निर्देश पर अब उत्तराखंड पुलिस गौ-तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेगी. उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक अवैध परिवहन और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस अब गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी. डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले में सभी जिलों के एसएसएपी और एसपी को निर्देशित करते हुए कहा कि गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से संबंधित सभी आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए.

  • Strict action will now be taken under the Gangster Act against those who illegally transport and smuggle animals by forming gangs in the state: Uttarakhand Director General of Police Ashok Kumar

    — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 28, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

गो संरक्षण समिति का गठन: उत्तराखंड के गांवों में बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक अलग योजना तैयार की जा रही है. सरकार की ओर से उत्तराखंड में गो-संरक्षण समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है. इस समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी आवारा गायों की रक्षा और पोषण करना होगा. इसके लिए हर माह 5000 रुपए का भुगतान किया जाएगा. 50 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना पर एक करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: गोवंश बचाने को विभाग दिल खोलकर देगा अनुदान, गौशालाओं पर 5 गुना अधिक खर्च होगी रकम

इस योजना को लेकर एक कार्यक्रम में मुख्मयंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कहा था कि गांवों के अकुशल, अनपढ़ और बेरोजगार लोगों को 'गौ सेवक' के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया है. आवारा गायों की देखभाल के लिए प्रति माह 4,000 से 5,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा. एक व्यक्ति को कम से कम चार से पांच गायों की जिम्मेदारी लेनी होगी और प्रति पशु कम से कम 900 रुपये का भुगतान किया जाएगा

देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार गौ तस्‍करों के खिलाफ सख्‍ती से निपटेगी. सरकार के निर्देश पर अब उत्तराखंड पुलिस गौ-तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेगी. उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक अवैध परिवहन और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस अब गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी. डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले में सभी जिलों के एसएसएपी और एसपी को निर्देशित करते हुए कहा कि गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से संबंधित सभी आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए.

  • Strict action will now be taken under the Gangster Act against those who illegally transport and smuggle animals by forming gangs in the state: Uttarakhand Director General of Police Ashok Kumar

    — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 28, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

गो संरक्षण समिति का गठन: उत्तराखंड के गांवों में बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक अलग योजना तैयार की जा रही है. सरकार की ओर से उत्तराखंड में गो-संरक्षण समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है. इस समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी आवारा गायों की रक्षा और पोषण करना होगा. इसके लिए हर माह 5000 रुपए का भुगतान किया जाएगा. 50 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना पर एक करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

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इस योजना को लेकर एक कार्यक्रम में मुख्मयंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कहा था कि गांवों के अकुशल, अनपढ़ और बेरोजगार लोगों को 'गौ सेवक' के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया है. आवारा गायों की देखभाल के लिए प्रति माह 4,000 से 5,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा. एक व्यक्ति को कम से कम चार से पांच गायों की जिम्मेदारी लेनी होगी और प्रति पशु कम से कम 900 रुपये का भुगतान किया जाएगा

Last Updated : Jan 28, 2023, 3:52 PM IST
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