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शिया वक्फ बोर्ड ने धार्मिक स्थलों से राजनीतिक होर्डिंग्स हटाने का जारी किया आदेश

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Published : Apr 18, 2023, 10:03 PM IST

नगर निकाय चुनाव के बीच यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने धार्मिक स्थलों से राजनीतिक होर्डिंग्स हटाने का निर्देश जारी किया है.

यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जारी आदेश की कॉपी.
यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जारी आदेश की कॉपी.

लखनऊः उत्तर प्रदेश में अगले महीने नगर निकाय चुनाव होना है. चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है. इसी बीच यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी आनन-फानन में एक आदेश जारी करते हुए कब्रिस्तानों, कर्बला, मस्जिद, इमामबाड़ों, मजारों से राजनीतिक होर्डिंग हटाने का फैसला किया है.

यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जारी आदेश की कॉपी.
यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जारी आदेश की कॉपी.

शिया वक्फ बोर्ड की ओर से मंगलवार को जारी हुए आदेश में कहा गया है कि लंबे समय से प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रदेश में बोर्ड के अधीन समस्त औकाफ जैसे कि कब्रिस्तान, कर्बला, इमामबाड़ा, मस्जिद, दरगाह, मजार में वाणिज्यिक विज्ञापन, व्यग्तिगत, राजनीतिक बैनर व होर्डिंग व होर्डिंग लगी हुई है. जिसके चलते श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं. शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी सैय्यद हसन रजा रिजवी ने बताया कि यूपी में सभी औकफ के मुतवल्ली, प्रबंध कमेटियों, प्रशासकों को सभी तरह के बैनर या पोस्टर व होर्डिंग को दो दिन के अंदर हटाने के निर्देश बोर्ड की ओर से दिया गया है. बोर्ड ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बैनर, पोस्टर व होर्डिंग के हटाए जाने का विरोध करेगा तो उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी.

गौरतलब है कि यूपी में तमाम वक्फ संपत्तियों के जिम्मेदार किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं. वक्त-वक्त पर प्रदेश में आई सरकारों ने अपने लोगों को वक्फ में जगह दी. मौजूदा समय में भाजपा सरकार के भी कई लोग वक्फ से जुड़े है. अब देखना होगा कि शिया वक्फ बोर्ड के इस आदेश का जमीन पर कितना असर होता है.


इसे भी पढ़ें-प्रयागराज कोर्ट ने कई माननीयों समेत अतीक अहमद को सुनाई है सजा

लखनऊः उत्तर प्रदेश में अगले महीने नगर निकाय चुनाव होना है. चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है. इसी बीच यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी आनन-फानन में एक आदेश जारी करते हुए कब्रिस्तानों, कर्बला, मस्जिद, इमामबाड़ों, मजारों से राजनीतिक होर्डिंग हटाने का फैसला किया है.

यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जारी आदेश की कॉपी.
यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जारी आदेश की कॉपी.

शिया वक्फ बोर्ड की ओर से मंगलवार को जारी हुए आदेश में कहा गया है कि लंबे समय से प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रदेश में बोर्ड के अधीन समस्त औकाफ जैसे कि कब्रिस्तान, कर्बला, इमामबाड़ा, मस्जिद, दरगाह, मजार में वाणिज्यिक विज्ञापन, व्यग्तिगत, राजनीतिक बैनर व होर्डिंग व होर्डिंग लगी हुई है. जिसके चलते श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं. शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी सैय्यद हसन रजा रिजवी ने बताया कि यूपी में सभी औकफ के मुतवल्ली, प्रबंध कमेटियों, प्रशासकों को सभी तरह के बैनर या पोस्टर व होर्डिंग को दो दिन के अंदर हटाने के निर्देश बोर्ड की ओर से दिया गया है. बोर्ड ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बैनर, पोस्टर व होर्डिंग के हटाए जाने का विरोध करेगा तो उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी.

गौरतलब है कि यूपी में तमाम वक्फ संपत्तियों के जिम्मेदार किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं. वक्त-वक्त पर प्रदेश में आई सरकारों ने अपने लोगों को वक्फ में जगह दी. मौजूदा समय में भाजपा सरकार के भी कई लोग वक्फ से जुड़े है. अब देखना होगा कि शिया वक्फ बोर्ड के इस आदेश का जमीन पर कितना असर होता है.


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