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यूपी व्यापारी हत्याकांड : आईपीएस अधिकारी पर सीबीआई ने की कार्रवाई की सिफारिश

राजधानी के बहुचर्चित श्रवण साहू हत्याकांड (shravan sahu murder case ) में लखनऊ की पूर्व एसएसपी मंजिल सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मर्डर केस में सीबीआई ने उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है.

shravan sahu murder case
यूपी व्यापारी हत्याकांड
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Published : Apr 19, 2022, 2:32 PM IST

Updated : Apr 19, 2022, 9:31 PM IST

लखनऊ: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तेल व्यापारी श्रवण साहू (shravan sahu murder case ) की हत्या में लापरवाही बरतने के आरोप में लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मंजिल सैनी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है. मंजिल सैनी एनएसजी की फिलहाल डीआईजी हैं. जब साहू की 2017 में सआदतगंज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. तब वह लखनऊ की एसएसपी थी. लखनऊ के सआदतगंज इलाके में एक फरवरी 2017 को बदमाशों ने श्रवण साहू को दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी. सीबीआई उच्च न्यायालय के आदेश पर श्रवण साहू हत्याकांड की जांच कर रही है.

पढ़ें: यूपी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां 4 मई तक रद्द : सीएम योगी

इससे पहले साल 2013 में श्रवण साहू के बेटे आयुष की अकील ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. बेटे के हत्या के मामले में साहू लगातार पैरवी कर रहे थे. जांच में पुलिसकर्मियों की मिलीभगत के आरोप सामने आने के बाद मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया. सीबीआई सूत्रों ने कहा कि अपराधी अकील की ओर से लगातार धमकियां मिलने पर साहू ने पुलिस से सुरक्षा देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया. श्रवण साहू हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने मंजिल सैनी को श्रवण साहू की सुरक्षा में लापरवाही का दोषी पाया है.

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आईपीएस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है. पूछताछ के दौरान मंजिल सैनी ने श्रवण साहू को सुरक्षा मुहैया कराने में लापरवाही के लिए अधीनस्थ अधिकारियों पर आरोप लगाया था. उसने सीबीआई अधिकारियों को बताया था कि उसने श्रवण साहू को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्कालीन पुलिस लाइन इंस्पेक्टर शिशुपाल सिंह को आदेश दिया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने पालन नहीं किया.

लखनऊ: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तेल व्यापारी श्रवण साहू (shravan sahu murder case ) की हत्या में लापरवाही बरतने के आरोप में लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मंजिल सैनी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है. मंजिल सैनी एनएसजी की फिलहाल डीआईजी हैं. जब साहू की 2017 में सआदतगंज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. तब वह लखनऊ की एसएसपी थी. लखनऊ के सआदतगंज इलाके में एक फरवरी 2017 को बदमाशों ने श्रवण साहू को दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी. सीबीआई उच्च न्यायालय के आदेश पर श्रवण साहू हत्याकांड की जांच कर रही है.

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इससे पहले साल 2013 में श्रवण साहू के बेटे आयुष की अकील ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. बेटे के हत्या के मामले में साहू लगातार पैरवी कर रहे थे. जांच में पुलिसकर्मियों की मिलीभगत के आरोप सामने आने के बाद मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया. सीबीआई सूत्रों ने कहा कि अपराधी अकील की ओर से लगातार धमकियां मिलने पर साहू ने पुलिस से सुरक्षा देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया. श्रवण साहू हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने मंजिल सैनी को श्रवण साहू की सुरक्षा में लापरवाही का दोषी पाया है.

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आईपीएस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है. पूछताछ के दौरान मंजिल सैनी ने श्रवण साहू को सुरक्षा मुहैया कराने में लापरवाही के लिए अधीनस्थ अधिकारियों पर आरोप लगाया था. उसने सीबीआई अधिकारियों को बताया था कि उसने श्रवण साहू को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्कालीन पुलिस लाइन इंस्पेक्टर शिशुपाल सिंह को आदेश दिया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने पालन नहीं किया.

Last Updated : Apr 19, 2022, 9:31 PM IST
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