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केंद्र ने की कलकत्ता HC में पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति - अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है. उधर सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रणय वर्मा की नियुक्ति को अधिसूचित किया है.

कलकत्ता HC
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Published : Aug 26, 2021, 1:02 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है. इस संबंध में केंद्र की ओर से जारी पत्र के मुताबिक सुगातो मजूमदार (sugato majumdar),बिवास पटनायक (Bivas pattanayak), रवींद्रनाथ सामंत (Rabindranath samanta), आनंद कुमार मुखर्जी (Ananda kumar Mukhaergee), केसांग डोमा भूटिया (Kesang Doma Bhutia) को अतिरिक्त जज बनाया गया है. उधर, सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रणय वर्मा की नियुक्ति को अधिसूचित किया है.

पत्र
पत्र

गौरतलब है कि बीते दिनों उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद कई साल तक नियुक्तियां नहीं करने को लेकर नराजगी जताई थी.

न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या इतनी सीमित है कि जहां उनके लिए महत्वपूर्ण मामलों में तेजी से न्याय करना असंभव हो जायेगा.

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने HC में न्यायाधीशों की रिक्तियों पर जताई नाराजगी

उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि वाणिज्यिक विवादों का जल्द से जल्द फैसला होना जरूरी है, जिसके लिए पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश होने चाहिए.

नई दिल्ली : केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है. इस संबंध में केंद्र की ओर से जारी पत्र के मुताबिक सुगातो मजूमदार (sugato majumdar),बिवास पटनायक (Bivas pattanayak), रवींद्रनाथ सामंत (Rabindranath samanta), आनंद कुमार मुखर्जी (Ananda kumar Mukhaergee), केसांग डोमा भूटिया (Kesang Doma Bhutia) को अतिरिक्त जज बनाया गया है. उधर, सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रणय वर्मा की नियुक्ति को अधिसूचित किया है.

पत्र
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गौरतलब है कि बीते दिनों उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद कई साल तक नियुक्तियां नहीं करने को लेकर नराजगी जताई थी.

न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या इतनी सीमित है कि जहां उनके लिए महत्वपूर्ण मामलों में तेजी से न्याय करना असंभव हो जायेगा.

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने HC में न्यायाधीशों की रिक्तियों पर जताई नाराजगी

उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि वाणिज्यिक विवादों का जल्द से जल्द फैसला होना जरूरी है, जिसके लिए पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश होने चाहिए.

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